मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख योजनाएं

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में मैरिट छात्रवृत्ति

विभागतकनिकी शिक्षा,कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
योजना का नामऔद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में मैरिट छात्रवृत्ति
हितग्राही मूलक है या नहीनहीं
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी02-07-2002
योजना का उद्येश्यप्रत्येक आई टी आई मे प्रवेशित कुल प्रशिक्षार्थियो मे से मेरिट मे आये 4 प्रतिशत प्रशिक्षार्थियो को प्रोत्साहन के रूप मे राशि रुपये 125/- प्रतिमाह की दर से मेरिट छात्रवृति प्रदान करना।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया1) मध्यप्रदेश का मूलनिवासी हो। 2) 10+2 पद्धति के अंतर्गत 10वी कक्षा उत्तीर्ण। 3)संस्था स्तर पर आयोजित परीक्षा में प्राप्तांको के अनुसार मेरिट मे आने पर ।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारप्रशिक्षणार्थि
लाभ की श्रेणीछात्रवृत्ति
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंप्रशिक्षणार्थी द्वारा प्रवेशित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
पदभिहित अधिकारीप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
समय सीमाप्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थी के संस्था मे प्रशिक्षण के दौरान प्रदाय की जाती है
आवेदन प्रक्रियाप्रत्येक आईटीआई मे प्रवेश उपरांत मेरिट छात्रवृति हेतु परीक्षा आयोजित की जाती है परीक्षा के आधार पर प्रवेशित कुल प्रशिक्षार्थियो मे से मेरिट मे आये 4 प्रतिशत प्रशिक्षार्थियो का चयन किया जाता है।
आवेदन शुल्कनहीं
अपीलप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानसंबंधित प्रशिक्षणार्थी के बैंक खाते प्राचार्य द्वारा कोषालय के माध्यम से स्थानांतरित की जाती है।
अपडेट दिनांक11/9/2022 1:54:08 PM