मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख योजनाएं

एकीकृत क्लस्टर विकास योजना,

विभागकुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
योजना का नामएकीकृत क्लस्टर विकास योजना,
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी26-07-2004
योजना का उद्येश्य1- मलबरी रेशम विकास के क्षेत्र में निजी विस्तार कृषकों के लिये एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना संचालित है। योजना में कृषक की निजी भूमि पर जुलाई माह में उन्नत प्रजाति की 5600 जडयुक्त कलमें उपलब्ध कराकर पौधरोपण कराया जाता है।01 एकडक्षेत्र के लिये कुल इकाई लागत रूपये 365000 है। हितग्राही को कृमिपालन भवन, सिंचाई उपकरण तथा कृमिपालन उपकरण के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाविवरण इकाई लागत रूपये लाख में राज्य सहायता रेशम कृषक / कुल राशि उद्यमी का अंश कुल राशि मलबरी पौधरोपेण (जड्युक्त कलम) 0.15 0.15(100 %) 0.00 (0%) 0.15 कृमिपालन भवन (1000 वर्गफीट) 2.75 1.375 (50%) 1.375 (50%) 2.75 बायवोल्टाईन उपकरण 0.50 0..375(75%) 0.125 (25%) 0.50 सिचाई सुविधा योजना योग 0.25 0.1875 (75%)
लाभार्थी वर्गसभी के लिए ,भूमिधारी कृषकों
लाभार्थी का प्रकारकिसान ,महिला ,पुरुष ,स्वरोजगार
लाभ की श्रेणीअनुदान ,रोजगार
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें1-प्रदेश के ऐसे जिलों में जहां कि रेशम उत्पादन हेतु सामाजिक / आर्थिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियां पूर्णतः अनुकूल है किंतु प्रति व्यक्ति भू-जीत का आकार न्यूनतम होने के कारण छोटे एवं सीमांत कृषकों, परंपरागत कृषि से कम आय प्राप्त कर रहे ऐसे संकुलों में रेशम की गतिविधियों हेतु अधोसंरचना निर्माण, उपकरण सहायता विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करते हुए संपूर्ण क्लस्टर का समग्र विकास किया जाना योजना अनुरूप कृषकों की निजी 01 एकड़ भूमि में शहतूती पौधरोपण कार्यक्रम लिया गया है, जिसमें किसानों की निजी भूमि पर मलबरी पौधरोपण कराया जाता है जिसमें कृषकों को कृमिपालन उपकरण, कृमिपालन भवन एवं पौधरोपण की सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उक्त योजना की कुल इकाई लागत राशि रूपये 3.65 लाख है जिसमें 57 प्रतिशत सहायता विभाग द्वारा एवं 43 प्रतिशत हितग्राही का अंश प्रावधानित है।
पदभिहित अधिकारीविभागीय जिला अधिकारी
समय सीमा15 नवम्बर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक विशेष अभियान के माध्यम से हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ समस्त पात्र हितग्राहियों को सुनिश्चित करने के संबंध में।
आवेदन प्रक्रिया आन लाईन आवेदन -eResham Portal पोर्टल पर 15 मार्च से 30 अप्रेल तक। http://eresham.mp.gov.in/
आवेदन शुल्कशून्‍य
अपीलकुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिविवरण इकाई लागत रूपये लाख में
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान सत्‍यापन /अनुबंध एवं कार्य की प्रगति/उत्‍पादन के आधार पर प्रावधान अनुसार आन लाईन भुगतान
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक-eResham Portal http://eresham.mp.gov.in/
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंवर्ष 2019-20 के हितग्राहियों को उनके कार्यों की किश्तों का लंबित भुगतान विशेष अभियान की समय सीमा में करना सुनिश्चित करें।
अपडेट दिनांक11/29/2022 4:18:54 PM