विभाग | जनजातीय कार्य विभाग |
योजना का नाम | विधार्थी कल्याण योजना (3997) |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2017-2018 |
योजना का उद्येश्य | अनु.ज.जाति वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विदयार्थियों की विशिष्ट परिस्थितियों में आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये सहायता देने के उददेश्य से विधार्थी कल्याण योजना लागू की गई है । |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी,अनु.ज.जा.वर्ग का शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था का नियमित विदयार्थी होना होगा छात्रावास आश्रम में निवासरत रहते हुए मृत्यु् होने पर । |
लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | मध्यप्रदेश के मूल निवासी |
लाभ की श्रेणी | अन्य |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | जिला अधिकारी के माध्ययम से आफलाईन |
पदभिहित अधिकारी | HOD |
समय सीमा | निर्धारित नहीं |
आवेदन प्रक्रिया | अनुसूचित जन जातीय /विमुक्त जाति के समस्त छात्र-छात्राओं को जो कक्षा 1 से 10वीं तक तथा मेट्रिकोत्तर पाठयक्रम में अध्ययनरत हो । |
आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
अपील | जिला अधिकारी के माध्ययम से आफलाईन |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | 1. विशिष्ट आयोजन में कला सांस्कृतिक,बौद्धिक,वैज्ञानिक सम्मिलित लिये रू.3000/-2. नि:शक्त विद्यार्थी को ट्रायसायकिल हेतु रू. 3000/- 3. असामायिक विपत्ति पर रू.25000/- 4. विशेष रोग-कैंसर,टी.बी.,हदयरोग रू.10000/- तथा मृत्यु पर रू25000/- |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | जिला स्तर पर |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन |
अपडेट दिनांक | 1/18/2023 5:47:21 PM |