मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख योजनाएं

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

विभाग वित्त
योजना का नाम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रकेंद्र प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी09-05-2015
योजना का उद्येश्यपीएमजेजेबीवाई 18 से 50 वर्ष के आयु समूह वाले उन व्य क्तियों के लिए उपलब्ध है जिनके पास एक बैंक खाता हो और जो इस योजना से जुड़ने/अपने खाते से ऑटो-डेबिट के लिए सहमति देते हैं । 2 लाख रूपये का जीवन सुरक्षा 1 जून से 31 मई तक की एक वर्ष की समयावधि के लिए है और यह नवीकरणीय है। इस योजना के तहत, किसी भी कारणवश बीमाकृत व्य क्ति के मृत्युा के मामले में जोखिम सुरक्षा 2 लाख रूपये का है। प्रीमियम की राशि प्रति वर्ष 436 रूपये है जि‍से अभिदाता के द्वारा दिए गए विकल्प् के अनुसार बैंक खाते से एक किश्तम में ही प्रत्येजक वार्षिक सुरक्षा समयावधि पर योजनाके तहत 31 मई को या उससे पहले ऑटो-डेबिट किया जाना है। यह योजना जीवन बीमा निगम तथा अन्यस सभी जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जो इस उद्देश्यस के लिए बैंकों के साथ इन्हींन शर्तों पर आवश्ययक अनुमोदन तथा सहमति से उत्पा1द की पेशकश करने के इच्छुिक हैं, पेशकश की जा रही है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियापीएमजेजेबीवाई 18 से 50 वर्ष के आयु समूह वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारसभी के लिए
लाभ की श्रेणीबीमा
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंबैंक एवं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से
पदभिहित अधिकारीशाखा प्रमुख
समय सीमायोजना प्रभावशाली है
आवेदन प्रक्रियाकिसी भी कारण वश बीमाकृत व्यक्ति के मृत्यु के मामले में जोखिम सुरक्षा 2 लाख रुपए का है
आवेदन शुल्कनिरंक
अपीलशाखा प्रमुख
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशियोजना एवं पात्रता अनुसार
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानबैंक एवं पोस्ट ऑफिस के खातो के माध्यम से
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttps://jansuraksha.gov.in/
अपडेट दिनांक11/2/2022 11:15:35 AM