विभाग | खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग |
योजना का नाम | राशन की पात्रता पर्ची जारी करना | |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2014 |
योजना का उद्येश्य | अंत्योदय परिवार सहित प्राथमिकता परिवार श्रेणी अंतर्गत सत्यापित 28 श्रेणी के गरीब परिवारो को पात्रता पर्ची जारी करना |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | अंत्योदय परिवार सहित प्राथमिकता परिवार श्रेणी अंतर्गत सत्यापित 28 श्रेणी अंतर्गत सत्यापपन की कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाती है। |
लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अन्य ,सभी वर्ग के बी.पी.एल. हितग्राही |
लाभार्थी का प्रकार | 25 श्रेणी में पात्रता |
लाभ की श्रेणी | अन्न वितरण |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | पंचायत , जनपद पंचायत ,नगर पालिका , नगर निगम, खाद्य विभाग |
पदभिहित अधिकारी | वार्ड प्रभारी /ग्राम सचिव |
समय सीमा | 45 दिन |
आवेदन प्रक्रिया | अंत्योदय परिवार सहित प्राथमिकता परिवार श्रेणी अंतर्गत सत्यापित 28 श्रेणी अंतर्गत सत्यापपन की कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाती है। |
आवेदन शुल्क | निशु:लक |
अपील | मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत , मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर निगम आयुक्त ,अनुविभागीय अधिकारी |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | रियायती दर पर राशन (गेंहू/चावल/मोटा अनाज/शक्कर/नमक/केरासिन/दाल) उपलव्ध कराना |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | rationmitra.nic.in / epos.mp.gov.in |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | पात्रता पर्ची |
अपडेट दिनांक | 10/28/2022 5:51:53 PM |
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