विभाग | खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग |
योजना का नाम | किसानों से समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का उपार्जन |
हितग्राही मूलक है या नही | नहीं |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | |
योजना का उद्येश्य | प्रदेश के किसानो की उपार्जित फसल को शासन द्वारा खरीदा जाना ताकि किसान को अपनी फसल की उचित कीमत प्राप्त हो सके | |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1. किसान द्वारा उपार्जन पंजीयन कराना। 2. एफएक्यू की गुणवत्ता वाली फसल। |
लाभार्थी वर्ग | भूमिधारी कृषकों |
लाभार्थी का प्रकार | किसान |
लाभ की श्रेणी | नगद |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | गेहूं, धान, मक्का एवं ज्वार का निर्धारित उपार्जन अवधि में समर्थन मूल्य एवं बोनस पर किसानों से उपार्जन करना। |
पदभिहित अधिकारी | |
समय सीमा | |
आवेदन प्रक्रिया | जो भी किसान अपनी फसल शासन द्वारा निर्धारित केंद्र पर बेचना चाहता है वह अपना पंजीयन करा सकता है | |
आवेदन शुल्क | निःशुल्क है |
अपील | जिला कलेक्टर / अनुविभागीय अधिकारी / |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | शासन द्वारा प्रतिवर्ष फसल का न्यूनतम समर्थन मुलाय तय किया जाता है | |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://mpeuparjan.nic.in |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | |
अपडेट दिनांक | 10/19/2022 1:41:09 PM |
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