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लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

विभागखाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
योजना का नामलक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी????? 2014
योजना का उद्येश्यअन्‍त्‍योदय एवं प्राथमिकता परिवार श्रेणी अंतर्गत सत्यापित 28 श्रेणी के गरीब परिवारो को रियायती दर पर अनाज का वितरण
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाम0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित 28 केटेगरी में पात्र होना/हितग्राही का चयन संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है।
लाभार्थी वर्गअनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,गरीबी रेखा से नीचे के लिए ,अन्य ,सभी वर्ग के बी.पी.एल. हितग्राही ,कोविड 19 महामारी के कारण मृत माता पिता की अनाथ संताने
लाभार्थी का प्रकारअंत्योदय परिवार ,बी.पी.एल. कार्ड धारी ,25 श्रेणी में पात्रता
लाभ की श्रेणीराशन
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंम0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित 28 केटेगरी में पात्र होना/हितग्राही का चयन संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात स्थानीय निकाय द्वारा हितग्राही की एंट्री राशन मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन की जाती है |अंत्योदय परिवार पर कुल 35 किलो खाद्यान्न प्रति परिवार , एवं प्राथमिकता परिवार पर 05 किलो प्रति सदस्य सदस्य खाद्यान की पात्रता |
पदभिहित अधिकारीसभी शहरी CMO / ग्रामीण जनपद CEO
समय सीमा45 दिन
आवेदन प्रक्रियाम0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित 28 केटेगरी में पात्र होना/हितग्राही का चयन संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात स्थानीय निकाय द्वारा हितग्राही की एंट्री राशन मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन की जाती है |
आवेदन शुल्कवर्तमान में निःशुल्क है
अपीलसीएम हेल्‍प लाईन/ जनसुनवाई‍/DGRO/अनुविभागीय अधिकारी
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि1 रूपये प्रतिकिलो राशन
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकepos.mp.gov.in
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंसंबधित परिवार 25 श्रेणी में से जिस श्रेणी में पात्र है, उसका दस्‍तावेज एवं परिवार के सभी सदस्‍यो के आधार की कापी
अपडेट दिनांक11/3/2022 12:53:51 PM
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