विभाग | खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग |
योजना का नाम | लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | ????? 2014 |
योजना का उद्येश्य | अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवार श्रेणी अंतर्गत सत्यापित 28 श्रेणी के गरीब परिवारो को रियायती दर पर अनाज का वितरण |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | म0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित 28 केटेगरी में पात्र होना/हितग्राही का चयन संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। |
लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,गरीबी रेखा से नीचे के लिए ,अन्य ,सभी वर्ग के बी.पी.एल. हितग्राही ,कोविड 19 महामारी के कारण मृत माता पिता की अनाथ संताने |
लाभार्थी का प्रकार | अंत्योदय परिवार ,बी.पी.एल. कार्ड धारी ,25 श्रेणी में पात्रता |
लाभ की श्रेणी | राशन |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | म0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित 28 केटेगरी में पात्र होना/हितग्राही का चयन संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात स्थानीय निकाय द्वारा हितग्राही की एंट्री राशन मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन की जाती है |अंत्योदय परिवार पर कुल 35 किलो खाद्यान्न प्रति परिवार , एवं प्राथमिकता परिवार पर 05 किलो प्रति सदस्य सदस्य खाद्यान की पात्रता | |
पदभिहित अधिकारी | सभी शहरी CMO / ग्रामीण जनपद CEO |
समय सीमा | 45 दिन |
आवेदन प्रक्रिया | म0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित 28 केटेगरी में पात्र होना/हितग्राही का चयन संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात स्थानीय निकाय द्वारा हितग्राही की एंट्री राशन मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन की जाती है | |
आवेदन शुल्क | वर्तमान में निःशुल्क है |
अपील | सीएम हेल्प लाईन/ जनसुनवाई/DGRO/अनुविभागीय अधिकारी |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | 1 रूपये प्रतिकिलो राशन |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | epos.mp.gov.in |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | संबधित परिवार 25 श्रेणी में से जिस श्रेणी में पात्र है, उसका दस्तावेज एवं परिवार के सभी सदस्यो के आधार की कापी |
अपडेट दिनांक | 11/3/2022 12:53:51 PM |
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