विभाग | पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग |
योजना का नाम | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2006-01-01 |
योजना का उद्येश्य | • ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार के जॉबकार्डधारी वयस्क सदस्य, हितग्राहीमूलक कार्यों से लाभान्वित होने वाला पात्र वर्ग: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों या गरीबी रेखा से नीचे के परिवार या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या इंदिरा आवास योजना के हिताधिकारियों या महिला मुखिया वाले परिवार या विकलांग मुखिया वाले परिवार या वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि पर हक प्रमाण पत्र धारक परिवार या ऋण अधित्यजन अधिनियम 2008 के तहत तथा परिभाषित लघु एवं सीमांत कृषक परिवार की निजी भूमि पर सिंचाई सुविधा, बागवानी और भूमि विकास सुविधा के कार्य किये जाकर लाभान्वित किया जा रहा है। एक वित्तीय वर्ष में किसी भी अवधि में 100 दिवस एवं वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत हक प्रमाण पत्र धारक जाबकार्डधारी परिवारों को अतिरिक्त 50 दिवस तथा सूखा प्रभावित क्षे़त्र घोषित होने पर अतिरिक्त 50 दिवस का रोजगार प्राप्त करने का अधिकार होगा। कार्य नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ते की पात्रता। कार्यस्थल पर दुर्धटना होने पर क्षतिपूर्ति का अधिकार। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | • ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार के जॉबकार्डधारी वयस्क सदस्य, हितग्राहीमूलक कार्यों से लाभान्वित होने वाला पात्र वर्ग: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों या गरीबी रेखा से नीचे के परिवार या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या इंदिरा आवास योजना के हिताधिकारियों या महिला मुखिया वाले परिवार या विकलांग मुखिया वाले परिवार या वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि पर हक प्रमाण पत्र धारक परिवार या ऋण अधित्यजन अधिनियम 2008 के तहत तथा परिभाषित लघु एवं सीमांत कृषक परिवार की निजी भूमि पर सिंचाई सुविधा, बागवानी और भूमि विकास सुविधा के कार्य किये जाकर लाभान्वित किया जा रहा है। एक वित्तीय वर्ष में किसी भी अवधि में 100 दिवस एवं वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत हक प्रमाण पत्र धारक जाबकार्डधारी परिवारों को अतिरिक्त 50 दिवस तथा सूखा प्रभावित क्षे़त्र घोषित होने पर अतिरिक्त 50 दिवस का रोजगार प्राप्त करने का अधिकार होगा। कार्य नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ते की पात्रता। कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति का अधिकार। |
लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | किसान ,बेरोजगार ,ग्रामीण |
लाभ की श्रेणी | वित्तीय सहायता /भत्ता |
योजना का क्षेत्र | Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | • आवेदन/पंजीयन ग्राम पंचायत में |
पदभिहित अधिकारी | • ग्राम पंचायत (सरपंच/सचिव/ग्राम रोजगार सहायक) |
समय सीमा | • जॉबकार्डधारक द्वारा रोजगार का आवेदन करने पर 15 द |
आवेदन प्रक्रिया | इच्छुक परिवार को ग्राम पंचायत में परिवार का पंजीयन कराना होगा। पंजीकृत परिवार को ग्राम पंचायत निःशुल्क जॉबकार्ड प्रदान करेगी। जॉबकार्डधारक द्वारा रोजगार का आवेदन करने पर 15 दिवस के अंदर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। |
आवेदन शुल्क | • निःशुल्क |
अपील | • पंचायत समन्वय अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | मजदूरी, केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के लिये निर्धारित दर से बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खोले गये खाते में ई-एफएमएस के माध्यम से मजदूरी का भुगतान किया जाता है। मजदूरी का भुगतान योजना अंतर्गत ‘‘जितना काम उतना दाम’’ के आधार पर किया जाता है। पुरूष एवं महिला की मजदूरी दर समान है। |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | • मजदूरी, केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के लिये निर्धारित दर से बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खोले गये खाते में ई-एफएमएस के माध्यम से मजदूरी का भुगतान किया जाता है। |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | https://www.nrega.nic.in/ |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | |
अपडेट दिनांक | 8/1/2024 12:47:31 PM |
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