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उषा किरण योजना

विभागमहिला एवं बाल विकास विभाग
योजना का नामउषा किरण योजना
हितग्राही मूलक है या नहीनहीं
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2007-04-01
योजना का उद्येश्यपरिवार में महिलाओं एवं उनके 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चो पर परिवार के सदस्य/सदस्यों द्वारा की गयी हिंसा जिसमे शारीरिक, यौनिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, धमकियां अथवा ज़बरदस्ती या मनमाने तरीक़े से स्वतंत्रता का हनन होना शामिल है , चाहे वह घर में हो या सार्वजनिक स्थान पर घरेलु हिंसा की श्रेणी में आता है । इन सबसे संरक्षण एवं सहायता के लिये प्रदेश सरकार ने "उषा किरण योजना” प्रारम्भ की है। घरेलु हिंसा के विरुद्ध संरक्षण एवं सहायता प्रदान करना. घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 नियम 2006 का क्रियान्वयन करवाना.
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाघरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं एवं बच्चे। ( 18 साल से कम उम्र के)
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारमहिला
लाभ की श्रेणीअन्य
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें1- संरक्षण अधिकारी (परियोजना अधिकारी-एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय) 2- जिले में संचालित वन स्टॉप सेंटर 3- पुलिस स्टेशन
पदभिहित अधिकारीपरियोजना अधिकारी (संरक्षण अधिकारी) , कार्यलय एकीकृत बाल विकास परियोजना समस्त एवं जिले में संचालित वन स्टॉप सेंटर.
समय सीमानिरंक
आवेदन प्रक्रियाघरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं एवं बच्चे ( 18 साल से कम उम्र के)
आवेदन शुल्कनिरंक
अपीलजिला कार्यक्रम अधिकारी
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिनिरंक
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधाननिरंक
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttp://www.mpwcdmis.gov.in/
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें
अपडेट दिनांक12/21/2022 3:07:17 PM
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