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मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना

विभागमहिला एवं बाल विकास विभाग
योजना का नाममुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी
योजना का उद्येश्ययोजना के तहत विपत्तिग्रस्तव पीडित, कठिन परिस्थितियों में निवास कर रही महिलाओं के आर्थिक/सामाजिक उन्नरयन हेतु स्थायी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ताकि रोजगार प्राप्त कर सके। यह प्रशिक्षण ऐसी संस्थाओं द्वारा जारी डिग्री/प्रमाण-पत्र शासकीय/अशासकीय सेवाओं में मान्य/ हो। प्रशिक्षण पर होने वाला पूर्ण व्यय जिसमें प्रशिक्षण शुल्क,आवासीय व्यवस्था शुल्क् शामिल रहेगी।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया1-हितग्राही लक्षित समूह अनुसार पीडित victim की श्रेणी में आती हो। २- लक्ष्य समूह अनुसार आवेदिका/ उसके परिवार का मुखिया
लाभार्थी वर्गपीडित महिला
लाभार्थी का प्रकारमहिला
लाभ की श्रेणीप्रशिक्षण ,आवास
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें
पदभिहित अधिकारीजिला कार्यक्रम अधिकारी
समय सीमानिरंक
आवेदन प्रक्रियामहिला द्वारा आवेदन जिला महिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में डाक या स्‍वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जायेगा।
आवेदन शुल्कनिः शुल्क
अपीलकलेक्टर
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिनिरंक
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधाननिरंक
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें
अपडेट दिनांक12/21/2022 3:40:07 PM
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