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पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11वी 12वी एवं महाविद्यालयीन 2676 (0102/0705/0702/)

विभागजनजातीय कार्य विभाग
योजना का नामपोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11वी 12वी एवं महाविद्यालयीन 2676 (0102/0705/0702/)
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी1945
योजना का उद्येश्यअनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को उच्‍च शिक्षा में प्रोत्साहि‍त करने हेतु ।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया1)यह छात्रवृत्ति कक्षा 11वी, 12वीं एवं महाविद्यालयों, पी.एच.डी. एवं व्‍यवसायिक पाठ्यक्रमों तक अध्‍ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रदाय की जा‍ती है ।2)आवेदक म.प्र. का मूल निवासी हो। शासकीय एवं शासकीय स्‍ववित्‍त पोषी शैक्षणीक संस्‍थानों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आय सीमा का बंधन समाप्‍त किया गया है । 3)अशासकीय संस्‍‍थानों में अध्‍ययनरत इस वर्ग के (गैर व्‍यवसायिक) विद्यार्थियों के अभिभावकों/माता पिता जिनकी वार्षिक आय रू.6.00 लाख तक है। उन परिवारों के विद्यार्थियों को शासकीय संस्‍थाओं से संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु देय निर्धारित दर से शिक्षण शुल्‍क सहि‍त नॉन रिफण्‍डेबल अनिवार्य शुल्‍क की आधी राशि का भुगतान किया जाता है ।
लाभार्थी वर्गअनुसूचित जनजाति
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीछात्रवृत्ति
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें11वी 12वी हेतु समग्र पोर्टल पर एवं महाविद्यालयीन हेतु MPTAAS पोर्टल पर आवेदन किया जाता है
पदभिहित अधिकारीजिला अधिकारी (सहायक आयुक्त/जिला संयोजक) आदिम जाति कल्याण विभाग
समय सीमाजुलाई से दिसम्‍बर
आवेदन प्रक्रिया1)यह छात्रवृत्ति कक्षा 11वी, 12वीं एवं महाविद्यालयों, पी.एच.डी. एवं व्‍यवसायिक पाठ्यक्रमों तक अध्‍ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रदाय की जा‍ती है ।2)आवेदक म.प्र. का मूल निवासी हो। शासकीय एवं शासकीय स्‍ववित्‍त पोषी शैक्षणीक संस्‍थानों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आय सीमा का बंधन समाप्‍त किया गया है । 3)अशासकीय संस्‍‍थानों में अध्‍ययनरत इस वर्ग के (गैर व्‍यवसायिक) विद्यार्थियों के अभिभावकों/माता पिता जिनकी वार्षिक आय रू.6.00 लाख तक है। उन परिवारों के विद्यार्थियों को शासकीय संस्‍थाओं से संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु देय निर्धारित दर से शिक्षण शुल्‍क सहि‍त नॉन रिफण्‍डेबल अनिवार्य शुल्‍क की आधी राशि का भुगतान किया जाता है ।
आवेदन शुल्कनिरंक
अपीलसहायक आयुक्‍त जनजातीय कार्य विभाग /जिला संयोजक आदिम जाति कल्‍याण विभाग
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिअनिवार्य समस्‍त नॉन रिफण्‍डेबल फीस एवं निर्वाह भत्‍ता (शैक्षणिक सत्र तक) पात्रतानुसार ।
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानकक्षा 11वी 12वी के विद्यार्थियों को समग्र पोर्टल से वन क्लिक माध्‍यम से विद्यार्थी के बैंक खाते मे वितरण एवं महाविद्यालयीन सभी विद्या‍र्थीयों को DBT के माध्यम से आधार लिंक एवं NPCI Active खाते में राशि सीधे अंतरित की जाती है ।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें
अपडेट दिनांक11/3/2022 5:48:39 PM
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