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युद्ध/सैनिक कार्यवाही/आतंवादी/ नक्‍सलवादी तथा आंतरिक सुरक्षा कार्रवाई के दौरान शहीद अथवा दिव्‍यांग होने वाले सेना व केन्‍द्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों तथा सैनिकों के आश्रित/दिव्‍यांग कर्मियों को मुख्यमंत्री कारगिल सहायता कोष से वित्‍तीय सहायता ।

विभागसंचालनालय सैनिक कल्या्ण म0 प्र0
योजना का नामयुद्ध/सैनिक कार्यवाही/आतंवादी/ नक्‍सलवादी तथा आंतरिक सुरक्षा कार्रवाई के दौरान शहीद अथवा दिव्‍यांग होने वाले सेना व केन्‍द्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों तथा सैनिकों के आश्रित/दिव्‍यांग कर्मियों को मुख्यमंत्री कारगिल सहायता कोष से वित्‍तीय सहायता ।
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी
योजना का उद्येश्ययुद्ध दिव्‍यांग सैनिक/शहीद सैनिक के आश्रित को वित्‍तीय सहायता देना
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाराज्‍य शासन द्वारा युद्ध/सैनिक कार्यवाही/आतंवादी/ नक्‍सलवादी तथा आंतरिक सुरक्षा कार्रवाई के दौरान शहीद अथवा दिव्‍यांग अधिकारियों/सैनिकों को निर्धारित बैटल कैज्‍युल्‍टी के आधार पर मान्‍य किए जाने की स्‍वीकृति प्रदान करता है । बैटल कैज्‍युल्‍टी प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जिला मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी नि-शक्‍तता प्रमाण पत्र के आधार पर चयन किया जाता है।
लाभार्थी वर्गअन्य
लाभार्थी का प्रकारअन्य
लाभ की श्रेणीवित्तीय सहायता /भत्ता
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंजिला सैनिक कल्‍याण कार्यालय
पदभिहित अधिकारीसंचालक, सैनिक कल्‍याण कार्यालय, भोपाल
समय सीमा
आवेदन प्रक्रियायुद्ध दिव्‍यांग सैनिक/शहीद सैनिक के आश्रित को वित्‍तीय सहायता
आवेदन शुल्कनि:शुल्‍क
अपीलम.प्र. शासन, गृह विभाग
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिरू 10.00 लाख एवं विकलांग सैनिक को मेडिकल बोर्ड के प्रतिशत के आधर पर सहायता राशि
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानमुख्‍यमंत्री कार्यालय से वित्‍तीय सहायता राशि RTGS के माध्‍यम से हितग्राही के खाता में भेजी जाती है ।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttp://mpsc.mp.nic.in/express/home.aspx
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें
अपडेट दिनांक10/18/2022 1:02:45 PM
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