विभाग | सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
योजना का नाम | नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2008-08-12 |
योजना का उद्येश्य | दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिये निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई है। योजनान्तार्गत 1. युवक के दिव्यांग होने पर सामान्य युवती से तथा युवती के दिव्यांग होने पर सामान्य युवक से विवाह होने पर राशि रू. 2,00,000/- प्रोत्साहन राशि 2. युवक एवं युवती दोनों के दिव्यांग होने पर संयुक्त रुप से रु. 1,00,000/- प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1.40 या उससे अधिक दिव्यांगता हो।
2.आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
3.आवेदक के लिये 21 वर्ष तथा आवेदिका के लिये 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो।
4.विवाह धार्मिक रीति/सामाजिक रीति या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से विहित किया गया हो।
5.आवेदक/आवेदिका आयकरदाता न हो।
6.निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त के करने के लिये दिव्यांग दंपत्ति में से किसी एक को आवेदन पत्र विवाह संपन्न होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर आवेदन करना होगा, अन्यथा निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं रहेगी । |
लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | दिव्यांग |
लाभ की श्रेणी | वित्तीय सहायता /भत्ता |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। |
पदभिहित अधिकारी | संयुक्त/उप संचालक,सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
समय सीमा | 15 कार्य दिवस |
आवेदन प्रक्रिया | |
आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
अपील | |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | 1. युवक के दिव्यांग होने पर सामान्य युवती से तथा युवती के दिव्यांग होने पर सामान्य युवक से विवाह होने पर राशि रू. 2,00,000/- प्रोत्साहन राशि 2. युवक एवं युवती दोनों के दिव्यांग होने पर संयुक्त रुप से रु. 1,00,000/- प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://socialjustice.mp.gov.in |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | |
अपडेट दिनांक | 8/1/2024 10:36:16 AM |
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