विभाग | सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
योजना का नाम | निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2008-08-12 |
योजना का उद्येश्य | योजनांतर्गत 2-2 अस्थिबाधित, 2-2 श्रवण बाधित एवं 2-2 दृष्टि बाधित निःशक्त छात्र/छात्राओं अर्थात कुल 12 चयनित निःशक्त विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष विदेश में विशिष्ट क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों/शोध उपाधि (पीएचडी) एवं शोध उपाधि उपरांत शोध कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1. म.प्र. का मूल निवासी हो
2. 40 प्रतिशत से या अधिक दिव्यांगता हो।
3. शोध उपाधि उपरांत अध्ययन हेतु - संबंधित स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य की श्रेणी (ग्रेड) एवं संबंधित क्षेत्र में अनुभव के साथ शोध उपाधि (पी.एच.डी.)
4. शोध उपाधि (पी.एच.डी.) हेतु - संबंधित स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य श्रेणी एवं संबंधित क्षेत्र में दो वर्षो का अध्यापन/शोध/व्यवसायिक अनुभव/एम. फिल. उपाधि
5. स्नाकोत्तर उपाधि हेतु- स्नातक उपाधि में प्रथम उपाधि में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य श्रेणी (ग्रेड)
6. स्पर्श पोर्टल पर नाम अंकित हो। |
लाभार्थी वर्ग | सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा ,दिव्यांग |
लाभ की श्रेणी | छात्रवृत्ति |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
पदभिहित अधिकारी | आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
समय सीमा | 15 कार्य दिवस |
आवेदन प्रक्रिया | निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में जमा करना आवश्यक है। |
आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
अपील | |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | वित्तीय सहायता |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://socialjustice.mp.gov.in |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | 1. दिव्यांगता प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र |
अपडेट दिनांक | 8/1/2024 10:38:27 AM |
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