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निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना

विभागसामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
योजना का नामनिःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2008-09-08
योजना का उद्येश्यनिःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानानुसार, निःशक्त व्यक्तियों के शैक्षणिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए छात्रगृह योजना प्रारंभ की गई है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया1. छात्रगृह में केवल उन्हीं छात्र-छात्राओं को प्रवेश की पात्रता होगी, जिन्होनें शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय अथवा पालीटेक्निक कालेज में न्यूनतम दो वर्ष का डिप्लोमा कोर्स हेतु नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया हो। 2. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर,अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-2 में वर्णित परिभाषा अनुसार 40 या उससे अधिक निःशक्तता हो। 3. आवेदक सभी छात्र/छात्रा मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। 4. बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक छात्रगृह का संचालन पृथक-पृथक भवनों में किया जावेगा। 5. छात्रगृह की स्थापना, संचालन व्यय तथा सुविधाओं की स्वीकृति के लिये कम से कम पाच (अधिकतम सीमा नही हैं) छात्र अथवा छात्राओं का होना अनिवार्य है। 6. प्रत्येक छात्रगृह में बिजली तथा पानी पर होने वाला व्यय प्रति छात्रगृह रूपये 1000/-प्रतिमाह का खर्च शासन की ओर से वहन किया जावेगा। यदि व्यय इससे अधिक हुआ तो अतिरिक्त राशि का वहन छात्रों के द्वारा बराबर-बराबर किया जायेगा। 7. विभाग द्वारा केवल मकान किराया, विद्युत एवं जलकर का वहन किया जावेगा। बर्तन, उपकरण, फर्नीचर, राशन-पानी, साफ-सफाई, अखबार, स्वीपर आदि शेष व्यवस्था छात्र/छात्राओं को स्वयं निजी तौर पर करनी होगी। इसके लिये विभाग का कोई दायित्व नहीं हैं।
लाभार्थी वर्गसामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा ,दिव्यांग
लाभ की श्रेणीछात्रावास
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंकार्यालय संयुक्‍त/उप संचालक सामाजिक न्‍याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग
पदभिहित अधिकारीसंयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
समय सीमा15 कार्य दिवस
आवेदन प्रक्रियाप्रवेश देने के लिये शासकीय/अशासकीय सस्ंथाओं के प्राचार्य सक्षम रहेगें। छात्रगृह में केवल उन्ही छात्र-छात्राओं को प्रवेश की पात्रता होगी, जिन्होनें किसी मान्यता प्राप्त शासकीय अथवा अशासकीय शिक्षण संस्था में कक्षा 11 या इससे ऊपर की कक्षा में प्रवेश लिया है, मैट्रि्‌कोत्तर छात्रवृति की पात्रता रखते हों या स्वीकृत हो चुकी हो, जिनका चरित्र उत्तम हो, जो योजना की पूर्ति एवं नियमों के पालन के लिये वचनबद्ध हों तथा छात्र/छात्रा मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। ऐसे छात्र-छात्राओं को केवल छात्रावासी दर पर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति देय होगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि छात्रगृह के छात्र-छात्राओं को राज्य छात्रवृत्ति या शिष्यवृत्ति की पात्रता नही हैं । प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्राओं को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देना अनिवार्य होगा।
आवेदन शुल्कनि:शुल्‍क
अपीलकलेक्टर
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिछात्रगृह सुविधा
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानजिला विभागीय अधिकारी अथवा प्राचार्य मकान का अवलोकन करके बिजली, पानी, शौचालय, भवन पक्का/अच्छी अवस्था में शिक्षण संस्थाओं की निकटता, छात्र-छात्राओं की सुविधा आदि को ध्यान में रखकर भवन प्रभार में लेकर छात्रों को प्रवेश देकर छात्रगृह का सचांलन प्रारभं करायेगें
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttp://socialjustice.mp.gov.in
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र। 2. गत उर्त्‍तीण परीक्षा की अंक-सूची। 3. चिकित्सक द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण-पत्र। 4. शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय अथवा पालीटेक्निक कालेज में न्यूनतम दो वर्ष का डिप्लोमा हेतु नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया हो, इस आशय का प्रमाण पत्र।
अपडेट दिनांक9/1/2022 12:13:07 PM
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