विभाग | सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2006-04-01 |
योजना का उद्येश्य | मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु ‘‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रारंभ की गई है। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1. कन्या मध्यप्रदेश के मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. कन्या के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हों। 3. कन्या को आर्थिक सहायता केवल सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विवाह करने पर ही पर उपलब्ध कराई जाएगी। सामूहिक विवाह कार्यक्रम न्यूनतम 5 जोड़े होने पर ही आयोजित किया जायेगा।
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लाभार्थी वर्ग | सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | कन्या |
लाभ की श्रेणी | वित्तीय सहायता /भत्ता |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन कहाँ करें | निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में आवश्यक अभिलेखों के साथ जमा किया जा सकता है। |
पदभिहित अधिकारी | ग्रामीण क्षेत्र –मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतशहरी क्षेत्र –(अ) आयुक्त, नगर निगम (ब) मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद अधिकारी |
समय सीमा | 15 कार्य दिवस |
आवेदन प्रक्रिया | 1. वर-वधु को पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारूप में संयुक्त आवेदन पत्र संबंधित निकाय जहां के वे निवासी हैं अथवा जिस निकाय के अन्तर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं को विवाह कार्यक्रम के आयोजन तिथि से 15 दिन पूर्व करना होगा।
2. आवेदन पत्र के साथ कन्या की पात्रता सम्बन्धी दस्तावेज तथा कन्या एवं लड़के का आयु संबंधी दस्तावेज संलग्न करना होगा।
3. आवेदन पत्र के अलावा विवाह पंजीयन हेतु कन्या व वर को दो-दो प्रति फोटो पृथक से देना होगी।
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आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
अपील | ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत शहरी क्षेत्र कलेक्टर |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | लाभ की राशि 48000/- कन्या के खाते में एवं सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु अधिकृत निकायों को रु. 3000/- (प्रति कन्या के मान से) |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | योजनांतर्गत सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के आयोजन हेतु यथास्थित अधिकृत नगरीय/ग्रामीण निकाय को रूपये 3000/-प्रति कन्या के मान से तथा शेष राशि रूपये 48000/-संबंधित कन्या के बैंक बचत खाते में इस प्रकार कुल राशि रूपये 51000/- प्रति कन्या प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | 1. आयु प्रमाण पत्र |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | |
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