विभाग | स्कूल शिक्षा विभाग |
योजना का नाम | इकलौती बेटी को शिक्षा विकास छात्रवृति कक्षा ११ एवं १२ |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | |
योजना का उद्येश्य | विद्यार्थियों की शिक्षा में निरंतरता एवं गुणवत्ता |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1-बालिकायें जो अपनी माता-पिता की इकलौती संतान है।
2-मध्यप्रदेष माध्यमिक षिक्षा मण्डल के पाठ्यक्रममें 10वीं की परीक्षा में 60 प्रतिषत या अधिकअंकप्राप्त।
3-यह छात्रवृत्ति उन्ही मान्यता प्राप्त अषासकीय विद्यालयोंमें अध्ययन हेतु दी जायेंगी जिनका मासिक षिक्षण शुल्क 1500/- से कम होगा।माता-पिता के शासकीय सेवामेंहोने की स्थिति में उनकी इकलौती संतान होने का कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र/राषन कार्ड में परिवार की सूची की सत्यापितप्रति।
4-माता-पिता के शासकीय सेवामें न होने की स्थिति में बालिका इकलौती संतान होने के संबंध मेंअस्टाम्पित कागज पर स्वहस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणापत्र/ राषनकार्ड की सत्यापितप्रति।
5-कक्षा 10वीं/11वीं की अंकसूची।
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लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | छात्रवृत्ति |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | विद्यार्थियों का प्रोफाइल विद्यार्थी द्वारा उपलब्ध कराय गए अभिलेख / प्रमाण पत्र अनुसार शिक्षण संस्था के शिक्षक द्वारा शिक्षा पोर्टल www.shikshaportal.mp.gov.in पर दर्ज किया जाता है | |
पदभिहित अधिकारी | संबंधित संकुल प्राचार्य/ BEO/DEO |
समय सीमा | आँन लाइन शिक्षा पोर्टल के माध्यम से |
आवेदन प्रक्रिया | पात्रता अनुसार शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आँन लाइन |
आवेदन शुल्क | कोई आवेदन शुल्क नहीं |
अपील | संबंधित संकुल प्राचार्य/ BEO/DEO |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | बालिका @RS 5000 वार्षिक |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | छात्रवृत्ति सीधे विद्यार्थी के बैक खाते में भेजी जाती है| |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.shikshaportal.mp.gov.in |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | |
अपडेट दिनांक | 10/19/2022 12:09:37 PM |
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