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प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना

विभागस्कूल शिक्षा विभाग
योजना का नामप्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी01-01-2009-10
योजना का उद्येश्यमाध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण होने पर उच्च शिक्षा अध्य्यन हेतु लैपटॉप / कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध करना |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियामाध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12 वीं की परीक्षा में प्रथम प्रयास में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अर्जित करना |
लाभार्थी वर्गसामान्य
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीछात्रवृत्ति
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंमा.शि.मं.की कक्षा 12वीं में परीक्षा में सम्मिलित होना
पदभिहित अधिकारीआयुक्त लोक शिक्षण म.प्र.
समय सीमामा.शि.मं.द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत राज्य शासन द्वारा तिथि नियत किये जाने पर
आवेदन प्रक्रियाराज्य शासन कक्षा 12 वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण का पात्रता हेतु प्रतिशत नियत किये जाने पर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्राप्त पात्रता सूची अनुसार विद्यार्थियों के बैंक खाते में वन क्लिक के माध्यम से राशि का अंतरण
आवेदन शुल्कनिरंक
अपीलनिरंक
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानयोजना अंतर्गत पात्र विद्याथियों को राशि 25000 /- प्रति विद्यार्थियों के खातें में वन क्लिक के माध्यम से अंतरित की जाती है |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकwww.educationportal.mp.gov.in
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें
अपडेट दिनांक10/28/2022 5:57:00 PM
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