विभाग | स्कूल शिक्षा विभाग |
योजना का नाम | पोस्टमेट्रिक अ.जा. छात्रवृत्ति कक्षा ११ एवं १२ (नवीन एवं नवीनीकरण) (गैर छात्रावासी) |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | |
योजना का उद्येश्य | विद्यार्थियों की शिक्षा में निरंतरता एवं गुणवत्ता |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1-अनु.सूचित जातिवर्ग के छात्र/छात्रायें।
2-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायीजातिप्रमाणपत्र की सत्यापितछायाप्रति।
3-एक वर्ष अनुर्त्तीणविद्यार्थीकोछात्रवृत्ति की पात्रतानहींहै।
4-नवीनीकरणहेतुपालक का घोषणापत्र की ‘‘गतवर्ष की आय मेंवृद्धि नहींहुईहै।‘‘
5-मूलनिवासी प्रमाण पत्र, अस्टाम्पित स्व घोषणा पत्र के आधार पर
6-अस्टाम्पित कागज पर स्व प्रमाणित घोषणा पत्र के आधार पर तहसीलदार/नायाब तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।
7-शुल्क प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं हेतु क्रमशः रू 450/-एवं रू. 1250/- (350/- षिक्षा विभाग ़ 900/- माध्यमिक षिक्षा मण्डल परीक्षा शुल्क) होगी। स्वीकृतकर्ता अधिकारी अधिकतम सीमा के अंतर्गत संकायवार पात्रतानुसार प्रतिपूर्ति हेतु पूर्ण/अर्द्ध शुल्क का निर्धारण करेंगे।‘‘
8-अषासकीय षिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पालकों की आय रू 2.50 से अधिक की आय सीमा होने पर अकादमिक भत्ता की पात्रता नही होगी। रू 2.50 से 6.00 लाख तक की आयसीमा वाले परिवार के विद्यार्थियों को शासकीय संस्थाओं में सबंधित पाठ्यक्रम हेतु देय निर्धारित षिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क सहित नॉन रिफन्डेबल अनिवार्य शुल्क की आधी राषि का भुगतान किया जाएगा।
9-षासकीय षिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पालकों की आय रू 2.50 से अधिक की आय सीमा होने पर अकादमिक भत्ता की पात्रता नही होगी किन्तु केवल पूर्ण शुल्क की पात्रता होगी।
10-म.प्र.शासन स्कूल षिक्षा विभाग के आदेष क्र-एफ 44-10/2018/20-2 दिनांक 05.10.18 अनुसार संबल योजना के परिवार के शासकीय शालाओं में अध्ययनरत् बच्चों से किसी भी प्रकार का शुल्क नही लिए जाने का निर्णय लिया गया है। संबल योजना के अंतर्गत नामांकित परिवार के विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति नही किया जाना है।
11-अनूसूचित जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को अकादमिक भत्ता गैर छात्रावासी दर से देय होगा।
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लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | छात्रवृत्ति |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | विद्यार्थियों का प्रोफाइल विद्यार्थी द्वारा उपलब्ध कराय गए अभिलेख / प्रमाण पत्र अनुसार शिक्षण संस्था के शिक्षक द्वारा शिक्षा पोर्टल www.shishaportal.mp.gov.in पर दर्ज किया जाता है | |
पदभिहित अधिकारी | संबंधित संकुल प्राचार्य |
समय सीमा | शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आँन लाइन |
आवेदन प्रक्रिया | पात्रता अनुसार शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आँन लाइन |
आवेदन शुल्क | कोई आवेदन शुल्क नहीं |
अपील | संबंधित संकुल प्राचार्य/ BEO/DEO |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | बालक/बालिका @RS2500 वार्षिक |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | सीधे विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशी भेजी जाती है | |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.shikshaportal.mp.gov.in |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | |
अपडेट दिनांक | 10/19/2022 12:59:15 PM |
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