विभाग | स्कूल शिक्षा विभाग |
योजना का नाम | पोस्टमेट्रिक अनु. जन जाति छात्रवृत्ति कक्षा ११ एवं १२ (नवीन एवं नवीनीकरण) (छात्रावासी एवं गैर छात्रावासी ) |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | |
योजना का उद्येश्य | विद्यार्थियों की शिक्षा में निरंतरता एवं गुणवत्ता |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1-म.प्र. केअनुसूचित जनजातिवर्ग के विद्यार्थी
2-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति।
3-सक्षम अधिकारी का आय प्रमाण पत्र या वेतन प्रमाण पत्र।
4-अनुर्त्तीण विद्यार्थी को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं है।
5-नवीनीकरण हेतु पालक का स्वघोषणा पत्र कि गत वर्ष की आय में वृद्धि नहीं हुई है।
6-मूल निवासी प्रमाण पत्र,अस्टॉम्पित स्वघोषणा के आधार पर।
7-अषासकीय षिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पालकों की वार्षिक आय रू 2.50 से अधिक की होने पर निर्वाह भत्ते की पात्रता नही होगी। रू.2..50 से 6.00 लाख तक की आयसीमा वाले परिवारों के विद्यार्थियों को शासकीय संस्थाओं में सबंधित पाठ्यक्रमों हेतु देय निर्धारित षिक्षण शुल्क सहित नॉन रिफन्डेबल अनिवार्य शुल्क की आधी राषि का भुगतान किया जाएगा।
8-शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को रू 2..50 से अधिक की आयसीमा होने पर निर्वाहभत्ते की पात्रता नही होगी किन्तु केवल पूर्ण शुल्क की पात्रता होगी।
9--शुल्क प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं हेतु क्रमशः रू 450/-एवं रू. 1250/- (350/- षिक्षा विभाग ़ 900/- माध्यमिक षिक्षा मण्डल परीक्षा शुल्क) होगी। स्वीकृतकर्ता अधिकारी अधिकतम सीमा के अंतर्गत संकायवार पात्रतानुसार प्रतिपूर्ति हेतु पूर्ण/अर्द्ध शुल्क का निर्धारण करेंगे।‘‘
10-म.प्र.शासन स्कूल षिक्षा विभाग के आदेष क्र-एफ 44-10/2018/20-2 दिनांक 05.10.18 अनुसार संबल योजना के परिवार के शासकीय शालाओं में अध्ययनरत् बच्चों से किसी भी प्रकार का शुल्क नही लिए जाने का निर्णय लिया गया है। संबल योजना में अंतर्गत नामांकित परिवार के विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति नही किया जाना है।
11-षासकीय (निःषुल्क भोजन/आवासीय) छात्रावासों में निवासरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रावासी दर का 1/3 निर्वाह भत्ता पात्र होने पर भुगतान किया जाये।
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लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | छात्रवृत्ति |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | विद्यार्थियों का प्रोफाइल विद्यार्थी द्वारा उपलब्ध कराय गए अभिलेख / प्रमाण पत्र अनुसार शिक्षण संस्था के शिक्षक द्वारा शिक्षा पोर्टल www.shikshaportal.mp.gov.in पर दर्ज किया जाता है | |
पदभिहित अधिकारी | संबंधित संकुल प्राचार्य |
समय सीमा | शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आँन लाइन |
आवेदन प्रक्रिया | पात्रता अनुसार शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आँन लाइन |
आवेदन शुल्क | कोई आवेदन शुल्क नहीं |
अपील | संबंधित संकुल प्राचार्य/ BEO/DEO |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | बालक/बालिका @RS 3800/- वार्षिक- (छात्रावासी) एवं गैर छात्रावासी बालक/बालिका @RS 2300/ |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | छात्रवृत्ति सीधे विद्यार्थी के बैक खाते में भेजी जाती है| |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.shishaportal.mp.gov.in |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | |
अपडेट दिनांक | 10/14/2022 5:22:47 PM |
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