विभाग | स्कूल शिक्षा विभाग |
योजना का नाम | बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना, नेशनल स्कीम फार इनसेनटिव टु गर्ल्स फार सेकण्डरी ऐज्यूकेशन (NSIGSE) |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 01-01-2008 |
योजना का उद्येश्य | कक्षा 9 वी में प्रवे’ा लेने वाली अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से कक्षा 8 वी उर्तीण की सभी वर्गो की जो 16 वर्ष अथवा उससे कम कक्षा 9 वी मंे प्रवे’ा लेकर अध्ययनरत और एवं 10 वी कक्षा उत्तीर्ण कर 18 वर्ष पूर्ण होने के प्’चात पात्र बालिकाओं के खाते में रु 3000 (तीन हजार) की रा’िा केन्द्र सरकार द्वारा जमा की जाती है जिसे वे 10 वी कक्षा उत्र्तीण करने तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद आहरित करने हेतु पात्र होती है। जो बालिकाए कक्षा 9 वी में प्रवे’ा कर कक्षा 10 वी उत्र्तीण करती है उन्हे भारत सरकार प्रोत्साहन के रुप में शून्य राशि से खोले गये बैंक खातों में 3000@/- रु. की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | कक्षा 9 वी में प्रवे’ा लेने वाली अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से कक्षा 8 वी उर्तीण की सभी वर्गो की जो 16 वर्ष अथवा उससे कम कक्षा 9 वी मंे प्रवे’ा लेकर अध्ययनरत और एवं 10 वी कक्षा उत्तीर्ण कर 18 वर्ष पूर्ण होने के प्’चात पात्र बालिकाओं के खाते में रु 3000 (तीन हजार) की रा’िा केन्द्र सरकार द्वारा जमा की जाती है जिसे वे 10 वी कक्षा उत्र्तीण करने तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद आहरित करने हेतु पात्र होती है। जो बालिकाए कक्षा 9 वी में प्रवे’ा कर कक्षा 10 वी उत्र्तीण करती है उन्हे भारत सरकार प्रोत्साहन के रुप में शून्य राशि से खोले गये बैंक खातों में 3000@- रु. की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। |
लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | शिक्षा |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | शासकीय / शासकीय अनुदान प्राप्त एवं स्थानीय निकाय द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 9 वी में प्रवेश लेने वाली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण करने वाली सभी वर्गों की पात्र बालिका के खाते में 3000/- (राशि तीन हजार रूपए मात्र ) की राशि केन्द्र सरकार द्वारा जमा की जाती है जिसे वे कक्षा 10 वी उत्तीर्ण करने तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद आहरित करने हेतु पात्र होती है। |
पदभिहित अधिकारी | संबंधित संकुल प्राचार्य/बी.आर.सी/DEO |
समय सीमा | शिक्षण सत्र प्रारंभ होने पर |
आवेदन प्रक्रिया | शाला में दर्ज विद्यार्थियों |
आवेदन शुल्क | निरंक |
अपील | संबंधित संकुल प्राचार्य/बी.आर.सी/DEO |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | बालिका @RS3000 वार्षिक |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | शासकीय / शासकीय अनुदान प्राप्त एवं स्थानीय निकाय द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 9 वी में प्रवेश लेने वाली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण करने वाली सभी वर्गों की पात्र बालिका के खाते में 3000/- (राशि तीन हजार रूपए मात्र ) की राशि केन्द्र सरकार द्वारा जमा की जाती है जिसे वे कक्षा 10 वी उत्तीर्ण करने तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद आहरित करने हेतु पात्र होती है। |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.nsp.gov.in |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | |
अपडेट दिनांक | 11/14/2022 4:32:46 PM |
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