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मृत/अपंग/से.नि. कर्मचारी के बच्चों को छात्रवृत्ति कक्षा १ से १२ तक (केवल शास. विद्या. के लिये)

विभागस्कूल शिक्षा विभाग
योजना का नाममृत/अपंग/से.नि. कर्मचारी के बच्चों को छात्रवृत्ति कक्षा १ से १२ तक (केवल शास. विद्या. के लिये)
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी
योजना का उद्येश्यविद्यार्थियों की शिक्षा में निरंतरता एवं गुणवत्ता
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाशासकीय कर्मचारी के बच्चों को छात्रवृत्ति (केवल शास. विद्या. के लिये) 1-अन्य छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त होने पर मृत/अपंग/से.नि. शासकीय कर्मचारी के बच्चों की छात्रवृत्ति की पात्रता नही होगी। 2-गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीछात्रवृत्ति
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंविद्यार्थियों का प्रोफाइल विद्यार्थी द्वारा उपलब्ध कराय गए अभिलेख / प्रमाण पत्र अनुसार शिक्षण संस्था के शिक्षक द्वारा शिक्षा पोर्टल www.shikshaportal.mp.gov.in पर दर्ज किया जाता है |
पदभिहित अधिकारीसंबंधित संकुल प्राचार्य
समय सीमाशिक्षा पोर्टल के माध्यम से आँन लाइन
आवेदन प्रक्रियापात्रता अनुसार शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आँन लाइन
आवेदन शुल्ककोई आवेदन शुल्क नहीं
अपीलसंबंधित संकुल प्राचार्य/ BEO/DEO
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिमृत/अपंग/से.नि. कर्मचारी के बच्चों को छात्रवृत्ति कक्षा १ से १२ तक (केवल शास. विद्या. के लिये) बालक एवं बालिका को कक्षा १ से ५ तक रु ५०,कक्षा ६ से ८ तक रु १२० कक्षा ९ से १२ तक रु २५० प्रतिवर्ष
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानछात्रवृत्ति सीधे विद्यार्थी के बैक खाते में भेजी जाती है|
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकwww.shishaportal.mp.gov.in
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें
अपडेट दिनांक10/14/2022 5:07:44 PM
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