विभाग | स्कूल शिक्षा विभाग |
योजना का नाम | राज्य शासन अ.जा. छात्रवृत्ति कक्षा १ से १० (नवीन एवं नवीनीकरण) |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | |
योजना का उद्येश्य | विद्यार्थियों की शिक्षा में निरंतरता एवं गुणवत्ता |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | आय सीमा का बंधन नहीं।
1-अ.जा. वर्ग की छात्रायें। कक्षा 1 से 5 (केवल बालिकाओं के लिए)
2. अ.जा. वर्ग के छात्र/छात्रायें कक्षा 6 से 10
2-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति।
3-एक वर्ष अनुर्त्तीण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है।
4-नवीनीकरण हेतु समान स्तरों की कक्षाओं के लियेे (कक्षा 1 से 10)के लिये पुनः आवेदन की आवष्यकता नहीं।
5-आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं।
6-मूलनिवासी प्रमाण पत्र, अस्टाम्पित स्व घोषणा पत्र के आधार पर।
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लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | छात्रवृत्ति |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | विद्यार्थियों का प्रोफाइल विद्यार्थी द्वारा उपलब्ध कराय गए अभिलेख / प्रमाण पत्र अनुसार शिक्षण संस्था के शिक्षक द्वारा शिक्षा पोर्टल www.shikshaportal.mp.gov.in पर दर्ज किया जाता है | |
पदभिहित अधिकारी | संबंधित संकुल प्राचार्य |
समय सीमा | आँन लाइन शिक्षा पोर्टल के माध्यम से |
आवेदन प्रक्रिया | पात्रता अनुसार शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आँन लाइन |
आवेदन शुल्क | कोई आवेदन शुल्क नहीं |
अपील | संबंधित संकुल प्राचार्य/ BEO/DEO |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | कक्षा 1 से 5 (केवल बालिकाओं के लिए) . Rs250 कक्षा 6 से 8 अ.जा. वर्ग के छात्र/छात्रायें। Rs 200 / Rs600 कक्षा 9 से 10 अ.जा. वर्ग के छात्र/छात्रायें। Rs 600/ Rs1200 |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | छात्रवृत्ति सीधे विद्यार्थी के बैक खाते में भेजी जाती है| |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.shikshaportal.mp.gov.in |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | |
अपडेट दिनांक | 10/18/2022 4:18:53 PM |
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