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बालक छात्रावास योजना (कक्षा 1 से 8 तक)

विभागस्कूल शिक्षा विभाग
योजना का नामबालक छात्रावास योजना (कक्षा 1 से 8 तक)
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रकेंद्र प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी
योजना का उद्येश्यअनाथ, बेघर, एकल पालक, विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराते हुए उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराना
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया१-कक्षा १०वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर कक्षा ११वीं में तथा ११वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर कक्षा १२वीं में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के छात्र/छात्रायें। २- सामान्य निर्धन वर्ग के प्रकरण में गरीबी रेखा से नीचे (वी.पी.एल. परिवार) के लिये आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं। केवल वी.पी.एल. कार्ड की छाया प्रति।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारछात्र
लाभ की श्रेणीशिक्षा
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंइन छात्रावासों में अनाथ, बेघर, निराश्रित बाल श्रमिक, पन्नी बिनने वाले, रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म, बस स्टेण्ड पर रहने वाले बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। यह छात्रावास कक्षा - 1 से 8 तक के लिए संचालित है। प्रदेश के 51 जिलों के प्रत्येक जिलें में 100 सीटर छात्रावास संचालित है। इन छात्रावासों में बालकों प्रवेश दिया जाता है। इन छात्रावास में बच्चों को रहने की सुविधा, भोजन, गणवेश, पुस्तकें, यूनिफार्म, चिकित्सा के साथ - साथ प्रतिदिन उपयोग में आने वाली सामग्री प्रदाय की जाती है।
पदभिहित अधिकारीजिला परियोजना समन्वयक/वार्डन
समय सीमापूर्ण वर्ष
आवेदन प्रक्रियाअनाथ, बेघर, एकल पालक, विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराते हुए उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराना
आवेदन शुल्कनहीं
अपीलजिला परियोजना समन्वयक कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिनहीं
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधाननहीं
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttps://www.educationportal.mp.gov.in
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें
अपडेट दिनांक11/23/2022 5:48:17 PM
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