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छात्रावास

विभागअनुसूचित जाति कल्याण विभाग
योजना का नामछात्रावास
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी1966-67
योजना का उद्येश्यअनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षण संस्थातओं में अध्यतयनरत बालक/बालिकाओं को अनुसूचित जाति छात्रावासों में नि:शुल्को आवासिय सुविधा उपलब्ध् कराने हेतु।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाअनुसूचित जाति के मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं और किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थातओं के नियमित छात्र-छात्रा है।
लाभार्थी वर्गअनुसूचित जाति
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीभोजन ,छात्रावास ,सामग्री सहायता ,शिष्‍यवृत्ति ,निशुल्‍क भोजन एवं आवास ,खेल-कूद सामग्री ,प्रसाधन किट एवं पुस्‍तकालय सुविधा
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंअनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है । भोजन आदि व्यवस्था के लिय छात्र- छात्राओं को 1460 तथा 1500 रू प्रतिमाह दिए जाते है
पदभिहित अधिकारीसहायक आयुक्‍त/ जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग
समय सीमानिरंक
आवेदन प्रक्रियाजिला स्ततर पर निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर ।
आवेदन शुल्कनिरंक
अपीलसहायक आयुक्‍त/ जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिशिष्यवृति की 90 प्रतिशत राशि मेस संचालन हेतु छात्रावास अधीक्षक एवं मेस सचिव (विद्यार्थी) के संयुक्तु खाते में एवं शेष 10 प्रतिशत राशि विद्यार्थी क खाते में भुगतान की जाती है।
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें
अपडेट दिनांक11/17/2022 1:14:16 PM
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