विभाग | अनुसूचित जाति कल्याण विभाग |
योजना का नाम | छात्रावास |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 1966-67 |
योजना का उद्येश्य | अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षण संस्थातओं में अध्यतयनरत बालक/बालिकाओं को अनुसूचित जाति छात्रावासों में नि:शुल्को आवासिय सुविधा उपलब्ध् कराने हेतु। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | अनुसूचित जाति के मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं और किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थातओं के नियमित छात्र-छात्रा है। |
लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | भोजन ,छात्रावास ,सामग्री सहायता ,शिष्यवृत्ति ,निशुल्क भोजन एवं आवास ,खेल-कूद सामग्री ,प्रसाधन किट एवं पुस्तकालय सुविधा |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है । भोजन आदि व्यवस्था के लिय छात्र- छात्राओं को 1460 तथा 1500 रू प्रतिमाह दिए जाते है |
पदभिहित अधिकारी | सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग |
समय सीमा | निरंक |
आवेदन प्रक्रिया | जिला स्ततर पर निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर । |
आवेदन शुल्क | निरंक |
अपील | सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | शिष्यवृति की 90 प्रतिशत राशि मेस संचालन हेतु छात्रावास अधीक्षक एवं मेस सचिव (विद्यार्थी) के संयुक्तु खाते में एवं शेष 10 प्रतिशत राशि विद्यार्थी क खाते में भुगतान की जाती है। |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | |
अपडेट दिनांक | 11/17/2022 1:14:16 PM |
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