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शुल्क की वापसी

विभागउच्च शिक्षा विभाग
योजना का नामशुल्क की वापसी
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी01-12-2012
योजना का उद्येश्यप्रवेश पश्चात् शैक्षणिक सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ने/प्रावधिक प्रवेश पश्चात् अनुत्तीर्ण घोषित होने/ऑनलाइन प्रवेश निरस्त होने की स्थिति में विद्यार्थी को प्रवेश प्रक्रिया शुल्क रूपये 100/- काटकर शेष जमा प्रवेश शुल्क (कॉशन मनी सहित) वापस किया जाएगा।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाप्रवेश पश्चात् शैक्षणिक सत्र के दौरान विद्यार्थी के निष्कासन की स्थिति में विद्यार्थी को कॉशन मनी के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी का तकनीकी/ व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अन्यत्र प्रवेश हो जाने पर तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर विद्यार्थी को यू.जी.सी. के नोटिफिकेशन अक्टूबर 2018 के तहत महाविद्यालय द्वारा राशि वापिस की जावेगी।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीअन्य
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंसामान्य महाविद्यालय में प्रवेश ले चुके विद्यार्थी प्रवेश निरस्त कराकर शुल्क वापिस ले सकता है।
पदभिहित अधिकारी
समय सीमा
आवेदन प्रक्रियाप्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन
आवेदन शुल्क
अपील
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें
अपडेट दिनांक10/27/2022 3:21:12 PM
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