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फल पौध रोपण योजना

विभागउद्यानिकी एंव खाद्य प्रसंस्करण विभाग
योजना का नामफल पौध रोपण योजना
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी01-04-1999
योजना का उद्येश्यइस योजना का उद्दयेश्य जिले के फल पौध क्षेत्र में विस्तार एवं फल उत्पादन में वृद्धि करना है। यह योजना प्रदेश के सभी 52 जिलों में क्रियान्वित है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया1. योजना का क्रियान्वयन कृषक की निजी भूमि में किया जावेगा। 2. हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिए। 3. हितग्राही कृषक की रुचि रोपित किये जाने वाले फलों में होनी चाहिए। 4.कृषक के पास कम से कम 0.25 हेक्‍टेयर और अधिकतम 4 हेक्‍टेयर तक स्‍वयं की भूमि होना चाहिए ।
लाभार्थी वर्गभूमिधारी कृषकों
लाभार्थी का प्रकारकिसान
लाभ की श्रेणीअनुदान
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंMPFSTS पोर्टल पर
पदभिहित अधिकारीजिला कार्यालय, उद्यानिकी एव खाद्य प्रसंस्‍करण विभाग
समय सीमावित्‍तीय वर्ष 2022-23
आवेदन प्रक्रियाजिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्‍ड़ स्‍तर पर वरिष्‍ठ उद्यान विकास अधिकारी एवं ग्रामीण उद्यान विस्‍तार अधिकारी को आवेदन दिया जाना है |
आवेदन शुल्कNill
अपीलजिला स्‍तर पर
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिजिले हेतु अनुशंंसित फल हेतु चयनित हितग्राही को कम से कम 0.25 हेक्‍टेयर और अधिकतम 4 हेक्‍टेयर की सीमा तक एक बार में अथवा खण्‍ड़-खण्‍ड़ में फल पौध रोपण पर अनुदान की पात्रता होगी ।
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानकृषकों को इकाई लागत का 40 प्रतिशत अनुदान 60:20:20 के अनुपात में तीन वर्षों में देय है ।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकMPFSTS ??????
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें
अपडेट दिनांक11/3/2022 12:59:27 PM
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