विभाग | उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग |
योजना का नाम | मसाला क्षेत्र विस्तार योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 01-04-2011 |
योजना का उद्येश्य | गुणवत्तायुक्त अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के माध्यम से चुनिंदा मसाला फसलों के क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन में वृध्दि। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | कृषक को MPFSTS पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। |
लाभार्थी वर्ग | भूमिधारी कृषकों |
लाभार्थी का प्रकार | किसान |
लाभ की श्रेणी | अनुदान |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | MPFSTS पोर्टल |
पदभिहित अधिकारी | जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान |
समय सीमा | भौतिक लक्ष्य उपलब्ध होने तक |
आवेदन प्रक्रिया | MPFSTS पोर्टल पर विभाग द्वारा जारी लक्ष्य उपलब्ध होने पर |
आवेदन शुल्क | |
अपील | जिला के उप/सहायक संचालक उद्यान के पास |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | योजना प्रावधान अनुसार देय होगी। |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | कृषको अनुदान सहायता आदान सामाग्री/DBT के रूप में दिया जाये। |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | भू-स्वामी होने का प्रमाण (खसरा बी-1), आधार कार्ड, बैंक पास बुक एवं कृषक की फोटो की छायाप्रति |
अपडेट दिनांक | 10/28/2022 2:58:11 PM |
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