विभाग | उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग |
योजना का नाम | कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | |
योजना का उद्येश्य | जिले के कृषकों को जिला, संभाग, राज्य् एवं राष्ट्री य स्त र पर उद्यानिकी की नवीन तकनीकियों से संबंधित संस्था,नों/कृषक प्रक्षेत्रों/अनुसंधान केन्द्रों इत्या दि भ्रमण करा कर उद्यानिकी की उच्चथ तकनीकी से अवगत कराना एवं तकनीकी ज्ञान संवर्धन करना। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले कृषकों का चयन योजना अन्तंर्गत प्राप्त वित्तिय प्रावधान एवं निर्धारित भौतिक-वित्ती य लक्ष्य अनुसार। |
लाभार्थी वर्ग | सभी वर्ग के सीमान्त एवं लघु कृषक |
लाभार्थी का प्रकार | किसान |
लाभ की श्रेणी | प्रशिक्षण |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | जिला स्तर पर |
पदभिहित अधिकारी | जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्ड स्तर पर वरि.उ.वि.अधि./ग्रा.उ. वि. अधि. |
समय सीमा | वित्तीय वर्ष 2021-22 तक निरन्तरता प्राप्त है। |
आवेदन प्रक्रिया | जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्ड स्तर/वरि.उ.वि.अधि./ग्रा.उ. वि. अधि. को आवेदन दिया जाता है। |
आवेदन शुल्क | Nill |
अपील | निरंक |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | निरंक |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | निरंक |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | MPFSTS ?????? |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्ड स्तर पर वरि.उ.वि.अधि./ग्रा.उ. वि. अधि. |
अपडेट दिनांक | 10/26/2022 5:08:07 PM |
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