BACK

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम आधारित फसल बीमा योजना

विभागउद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
योजना का नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम आधारित फसल बीमा योजना
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी04-07-2016
योजना का उद्येश्यउद्यानिकी फसलों में उत्‍पादन को बढ़ावा देना एवं कृषकों को उत्‍पादन जौखीम से सुरक्षित रखना, प्राकृतिक आपदाओं कीट एवं रोगों से किसी भी अधिसूचित फसल के नष्‍ट होने की स्थिति में किसानों का बीमा कवरेज और वित्‍तीय समर्थन प्रदान करना।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाऋणी कृषक के लिए योजना ऐच्छिक है। ऋणी कृषक यदि बीमा नही कराना चाहता है तो उस सीजन के लिए उसके पास यह विकल्‍प होगा कि वह कट ऑफ डेट से 07 दिन पूर्व संबंधित बैंक को लिखित में सूचित कर दें।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारकिसान
लाभ की श्रेणीफसल बीमा
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंसी.एस.सी.सेंटर एवं बैंक शाखा एवं बीमा कंपनी के एजेंट।
पदभिहित अधिकारीजिले के उप संचालक/सहायक संचालक
समय सीमाखरीफ में 15 जुलाई एवं रबी में 15 दिसम्‍बर के पूर्व।
आवेदन प्रक्रियासी.एस.सी.सेंटर एवं बैंक शाखा एवं बीमा कंपनी के एजेंट।
आवेदन शुल्कआवेदन हेतु कोई शुल्‍क नही है। कृषकों को बीमा हेतु अधिसूचित फसल की बीमित राशि का 5% या वास्‍तविक प्रीमियम दर जो भी कम हो प्रीमियम राशि देय है।
अपीलजिले स्‍तर पर जिलाधिकारी एवं अधिकृत बीमा कंपनी
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशियोजना के अंतर्गत अधिसूचित फसल हेतु बीमित राशि या वास्‍तविक प्रीमियम दर का 5% कृषक द्वारा प्रीमियम के रूप में तथा शेष प्रीमियम सिंचित क्षेत्र में 25% की सीमा तक राज्‍य एवं केन्‍द्र सरकार द्वारा 50:50 देय है। 25% से अधिक अतिरिक्‍त राशि राज्‍य सरकार द्वारा वहन की जावेगी
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानप्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के दिशा निर्देशानुसार
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंऋणी कृषको हेतु अपने बैंक शाखा के माध्‍यम से/गैर ऋणी कृषक निकटवर्ती बैंक शाखा/अधिकृत बीमा मध्‍यस्‍थ/बीमा एजेंट एवं जन सेवा केन्‍द्र (CSC) अथवा वेबसाईट लिंक के माध्‍यम से स्‍वंय नामांकन द्वारा अधिसूचित फसलों को बीमा करा सकता है। गैर ऋणी कृषकों हेतु आवश्‍यक दस्‍तावेज आधार कार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि अभिलेख (खसरा/खतौनी की नकल), बटाईदार/साझेदार कृषक होने पर जमीन बटाई का शपथ पत्र, बैंक पास बुक की प्रति जिसमें IFSC नंबर एवं खाता संख्‍याअंकित हो अथवा बैंक खाते की रध्‍द चेक, फसल बुवाई प्रमाण-पत्र (कृषि या राजस्‍व विभाग के कार्मिको द्वारा जारी या सत्‍यापित, विधिवत भरा हुआ प्रस्‍ताव।
अपडेट दिनांक10/27/2022 12:52:31 PM
New_oldNew