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प्रधान मंत्री सिंचाई योजना (PMKSY) के अन्तसर्गत केन्द्र परिवर्तित माईक्रोइरिगेशन (Per Drop more corp):-

विभागउद्यानिकी एंव खाद्य प्रसंस्करण विभाग
योजना का नामप्रधान मंत्री सिंचाई योजना (PMKSY) के अन्तसर्गत केन्द्र परिवर्तित माईक्रोइरिगेशन (Per Drop more corp):-
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रकेंद्र प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी
योजना का उद्येश्यकम पानी में अधिक उत्‍पादन प्राप्‍त करना गुणवत्‍तायुक्‍त फसलों का उत्‍पादन, ड्रिप/स्पिंकलर की गुणवत्‍ता के मानक एवं फसल विशेष में उपयोगिता के संदर्भ में जागरूक किया जाना।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियासभी कृषक पात्र
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारकिसान
लाभ की श्रेणीअनुदान
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें1. योजना का उद्देश्य कम पानी में ज्‍यादा से ज्यादा सिंचित क्षेत्र तथा उत्पाकदन एवं उत्पा्दकीयगुणवत्ता को बढ़ाना । 2. यह योजना प्रदेश के सभी 51 जिलों में लागू। 3. योजनान्तर्गत कृषकों को यह स्वतंत्रता है कि वह विभाग व्दा रा पंजीकृत सिस्टम निर्माता कंपनियों से सीधे अपनी इच्छानुसार सिस्टम का मोलभाव कर क्रय कर सकतें हैं। योजना में प्रत्येक हितग्राही को कम से कम 0.2 हेक्टेयर एवं अधिकतम 5 हेक्टेयर तक का लाभ दिया जा सकता है। माईक्रोइरिगेशन योजना में अनुदान सहायता राशि दिये जाने हेतु ड्रिप/स्पिंकलर सिस्टेम की कुल लागत पर निम्नाैनुसार अनुदान दिये जाने का प्रावधान है1 डी.पी.ए.पी. जिलों के लिये क्र. कृषक श्रेणी वर्ग अनुदान सहायता का प्रावधान प्रतिशत में केन्द्रांश राज्यांलश टॉप-अप राज्यांलश योग 1. लघु/सीमांत अ.जा/अ.ज.जा 36 24 10 70 2. लघु/सीमांत सामान्यल 36 24 05 65 3. बडे कृषक अ.जा/अ.ज.जा/सा. 27 18 10 55 नॉन डी.पी.ए. जिलों के लिये क्र. कृषक श्रेणी वर्ग अनुदान सहायता का प्रावधान प्रतिशत में केन्द्रां श राज्यांलश टॉप-अप राज्यांलश योग 1. लघु/सीमांत अ.जा/अ.ज.जा 27 18 10 55 2. लघु/सीमांत सामान्यल 27 18 05 50 3. बडे कृषक अ.जा/अ.ज.जा/सा. 21 14 10 45
पदभिहित अधिकारीजिला/विकास स्‍तर पर
समय सीमा45 दिवस
आवेदन प्रक्रियाऑनलाईन
आवेदन शुल्कनि:शुल्‍क
अपीलजिला/विकासखण्‍ड स्‍तर पर
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिअनदुान
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानभुगतान सीधे कृषक के खाते में DBT के माध्‍यम से किया जाएगा। यदि कृषक के द्वारा यह कार्य बैंक ऋण के माध्‍यम से किया गया हो, तो किसान के बैंक ऋण खाते में अनुदान राशि अंतरित की जाएगी। यदि हितगाही की सहमति एवं संतुष्टि उपरांत ही किया जावेगा एंव कृषक को कंपनी को किये गये भुगतान की राशि SMS के माध्‍यम से सूचित की जावेगी।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttps://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें
अपडेट दिनांक10/27/2022 12:10:09 PM
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