विभाग | गृह विभाग |
योजना का नाम | सेना के शहीद सैनिक के माता/पिता को भरण पोषण हेतु मासिक पेंशन |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2017-03-24 |
योजना का उद्येश्य | सेना के शहीद सैनिक के माता/पिता को भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | मध्य प्रदेश शासन द्वारा सैनिक की मृत्यु की घटना का बैटल कैजुल्टी स्वीकृत करने पर।
|
लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | सैनिक |
लाभ की श्रेणी | वित्तीय सहायता /भत्ता |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | जिला सैनिक कल्याण कार्यालय |
पदभिहित अधिकारी | संचालनालय सैनिक कल्याण म0प्र0 |
समय सीमा | एक सप्ताह में |
आवेदन प्रक्रिया | शहीद सैनिक म0प्र0 का मूल निवासी हाेे एवं माता पिता को शहीद सैनिक पर आश्रित होने का तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र, माता पिता की वार्षिक आय रू 10 हजार से कम होने पर लाभार्थी का चयन किया जाता है। |
आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
अपील | संचालक सैनिक कल्याण म0प्र0 |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | रूपये 5000/- प्रतिमाह |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | संचालनालय सैनिक कल्याण मध्य प्रदेश भोपाल से संंबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय को राशि आबंटित की जाती है। पेंशन राशि जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से हितग्राही के बैंक खाता में जमा की जाती है। |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://www.rsbmp.nic.in/ |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | |
अपडेट दिनांक | 11/16/2022 3:12:28 PM |
New_old | New |