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प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

विभागपंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
योजना का नामप्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रकेंद्र प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2016-04-01
योजना का उद्येश्ययोजनांतर्गत सभी बेघर परिवारों और कच्‍चे तथा जीर्ण - शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुबिधायुक्‍त पक्‍का आवास उपलब्‍ध कराना
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाआवास हेतु सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की आवास की पात्रता सूची तथा आवासप्‍लस की पात्रता सूची में नाम दर्ज हो तथा ग्राम सभा द्वारा सत्याेपित सूची की वरीयता क्रम मे नाम हो एवं हितग्राही का नाम शासन द्वारा जारी अपात्रता के 13 विन्दु के अंतर्गत न आता हो ।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारकिसान ,महिला ,पुरुष ,बेरोजगार ,स्वरोजगार ,परित्यक्ता ,विधवा ,विधुर ,ग्रामीण ,वृद्ध ,खिलाडी ,दिव्यांग
लाभ की श्रेणीअनुदान
योजना का क्षेत्रRural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंग्राम पंचायत/जनपद पंचायत
पदभिहित अधिकारीमुख्‍यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत
समय सीमावरीयता अनुसार
आवेदन प्रक्रियासामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की आवास की पात्रता सूची एवं आवासप्‍लस की पात्रता सूची से स्‍थाई प्रतीक्षा सूची तैयार कर वरीयता क्रम निर्धारित किया जाता है तथा उसका सत्‍यापन कराया जाता है। वर्गवार ग्रामपंचायतवार प्राप्त लक्ष्य के अनुसार यदि हितग्राही का नाम वरीयता क्रम के शामिल होता है तो हितग्राही को राशि निम्नालिखित प्रक्रिया के माध्यम से जारी की जाती है। 1. हितग्राही का पंजीयन जनपद पंचायत स्तार से आवाससाफट पर किया जाता है। 2. जिला स्तर से आवास की स्वीकृति‍ प्रदान किया जाना। 3. जनपद पंचायत स्तर से एफटीओ की आर्डरशीट बनाई जाकर प्रथम एवं द्वितीय सिंग्नेचरी के डिजिटल साईन के माध्यम से राशि खाते में हस्तांतरित की जाती है।
आवेदन शुल्कनिरंक
अपीलमुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिअनुदान
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानहितग्राही को 1.20 लाख (आईएपी जिलों में 1.30 लाख) 04 किश्‍तों में जारी की जाती है। आवास स्‍वीकृति पश्‍चात प्रथम किश्‍त की राशि रू 25 हजार प्लिथ स्‍तर के आवास करने के पश्‍चात राशि रू 40 हजार(आईएपी जिलों में रू 45 हजार) लिंटल स्‍तर के आवास करने के पश्‍चात राशि रू 40 हजार(आईएपी जिलों में रू 45 हजार) आवास पूर्ण करने के पश्‍चात राशि रू 15 हजार जनपद पंचायत के प्रथम सिग्‍नेचरी(लेखाधिकारी) एंव द्वितीय सिग्‍नेचरी (मुख्‍यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत) द्वारा FTO के माध्‍यम से सीधे हितग्राही के खाते में जारी की जाती है।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttps://pmayg.nic.in
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें
अपडेट दिनांक8/7/2024 3:35:49 PM
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