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मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना

विभागसामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
योजना का नाममुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2018-10-01
योजना का उद्येश्यमाननीय मुख्यममंत्री जी की गई घोषणा के परिपालन में प्रदेश में निवासरत 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना प्रारंभ की गई है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया1. अविवाहित महिला मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो, 2. न्यूनतम आयु 50 वर्ष या अधिक हो, 3. आयकरदाता न हो, 4. शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।) 5. शासकीय/अशासकीय कार्यालय में कार्यरत मानदेय कर्मचारी न हो।
लाभार्थी वर्गसामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति
लाभार्थी का प्रकारमहिला
लाभ की श्रेणीपेंशन
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंआवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय/ ग्राम पंचायत /वार्ड कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
पदभिहित अधिकारीग्रामीण क्षेत्र –मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतशहरी क्षेत्र –(अ) आयुक्त, नगर निगम (ब) मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद अधिकारी
समय सीमा15 कार्य दिवस
आवेदन प्रक्रिया1. आवेदिका द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत में जमा किया जावेगा। 2. आवेदिका द्वारा समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भी किया जा सकता है। 3. ऑफलाईन पूर्ण आवेदन करने पर आवेदिका को कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्यत: दी जायेगी। 4. उपरोक्तानुसार ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों में जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जांच की जायेगी। 5. ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों को ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत द्वारा समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन किया जावेगा। 6. जांच उपरांत दस्तावेज सही नहीं पाये जाने पर नियमानुसार आवेदन को कारण सहित निरस्त करते हुए लिखित में सूचना आवेदिका को दी जावेगी व अस्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जावेगा। 7. जांच उपरांत दस्तावेज सही पाये जाने पर नियमानुसार पेंशन प्रकरण स्वीकृत किया जायेगा। 8. पेंशन स्वीकृत होने पर जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा उक्ते माह में पेंशन प्रपोजल में हितग्राही का नाम जोडा जायेगा व स्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जावेगा। 9. संचालनालय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से उक्त माह से प्रतिमाह हितग्राही के बैंक बचत खाते में सीधे राशि जमा की जावेगी।
आवेदन शुल्कनि:शुल्‍क
अपीलग्रामीण क्षेत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शहरी क्षेत्र (अ) कलेक्टर (ब) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिपेंशन की राशि 600/- प्रतिमाह
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttps://socialjustice.mp.gov.in
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें1. मूल निवासी प्रमाण पत्र। 2. अविवाहित महिला की 9 अंको की समग्र आईडी। 3. आयु प्रमाण पत्र। 4. बैंक पासबुक की छायाप्रति। 5. अविवाहित होने का प्रमाणित घोषणा पत्र (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सचिव व शहरी क्षेत्र में वार्ड कार्यालय द्वारा जांच उपरांत जारी किया जाये)। 6. अविवाहित महिला का आयकरदाता न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। 7. अविवाहित महिला द्वारा शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। 8. अविवाहित महिला द्वारा परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो का इस आशय का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र।
अपडेट दिनांक8/1/2024 10:50:34 AM
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