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मुख्‍यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना

विभागसामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
योजना का नाममुख्‍यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2018-05-03
योजना का उद्येश्यप्रदेश में निवासरत कल्याणी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना प्रारंभ की गई है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया1.कल्याणी व कल्याणी का पति मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो, 2. विवाह के समय कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो व कल्याणी के पति की आयु 21 वर्ष या अधिक हो, 3. कल्याणी आयकरदाता न हो, 4.कल्याणी शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।) 5. कल्याणी को परिवार पेंशन प्राप्त न हो रही हो, अन्य शर्तें - 6.योजनांतर्गत बी.पी.एल. का बंधन नहीं है। 7. कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह हुआ है, उस व्याक्ति की पूर्व से कोई जीवित पत्नि न हो, 8. कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त होने पर विभाग द्वारा संचालित अन्य विवाह योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह/ निकाह योजना एवं नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा, 9 .कल्याणी का मुख्य्मंत्री कन्या विवाह/ निकाह योजना के सामूहिक विवाह में विवाह सम्प्न्न होता है तो उस दशा में केवल कल्याणी विवाह योजना का ही लाभ देय होगा, 10.यदि कल्याणी स्वयं दिव्यांग है, कल्याणी का पति दिव्यांग है अथवा दोनों दम्पत्ति दिव्यांग हो तो उस दशा में भी केवल कल्याणी विवाह सहायता का ही लाभ देय होगा। 11. कल्याणी विवाह योजना के लिए सामूहिक विवाह में विवाह करने का बंधन नहीं होगा। एकल विवाह भी मान्य होगे। 12. कल्याणी के नाबालिग बच्चे होने पर बच्चों के पालन-पोषण की जवाबदारी संयुक्त रूप से कल्याणी व उसके पति की होगी, 13.वि‍वाह होने की तिथि से एक वर्ष अंदर आवेदन करने पर ही मुख्यंमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ दिया जावेगा, विवाह होने के 1 वर्ष पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।
लाभार्थी वर्गसामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति
लाभार्थी का प्रकारविधवा
लाभ की श्रेणीवित्तीय सहायता /भत्ता
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंमुख्‍यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदिका को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र उस जिले के कलेक्टर, संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज सहित जमा करना होगा, जहां से विवाह प्रमाण पत्र जारी हुआ है, भले ही दम्पत्ति उस जिले में निवासरत न हो।
पदभिहित अधिकारीकलेक्‍टर
समय सीमा30 कार्य दिवस
आवेदन प्रक्रिया1. कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदिका को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र उस जिले के कलेक्टर, संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण के कार्यालय में आवश्यंक दस्तावेज सहित जमा करना होगा, जहां से विवाह प्रमाण पत्र जारी हुआ है, भले ही दम्पत्ति उस जिले में निवासरत न हो। 2. कलेक्टर एवं संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय किये गये आवेदन की पावती संबंधित कार्यालय को आवेदिका को देना अनिवार्य होगा। 3. संयुक्त संचालक/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय में कल्याणी विवाह योजना हेतु प्राप्त आवेदनों को एक पंजी (रजिस्टर) निर्धारित तालिका अनुसार संधारित की जाये व समस्त दस्तावेजों को एक नस्ती में पंजीबद्ध किया जाकर ऑडिट हेतु सुरक्षित रखा जावे।
आवेदन शुल्कनि:शुल्‍क
अपीलसंभागीय आयुक्त
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिसहायता की राशि- 2 लाख रू
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानयोजना अतंर्गत राशि आवेदिका के बैंक खाते में प्रदान की जाती है।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttp://socialjustice.mp.gov.in
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें1. कल्यांणी व उसके पति का मध्यर प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र। 2. कल्याणी व उसके पति की 9 अंको की समग्र आईडी। 3. कल्याणी व उसके पति का आयु प्रमाण पत्र। 4. कल्याणी की बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें खाता क्रमांक व आईएफएस कोड स्पष्ट‍ प्रदर्शित हो। 5. कल्याणी व उसके पति के आधार कार्ड की छायाप्रति (यदि हो तो)। 6. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की छायाप्रति। 7. कल्याणी के पूर्व पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं कल्याणी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र कि उक्ती मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लेखित मृतक ही आवेदिका का पति था का उल्लेख हों, 8. कल्याणी का आयकरदाता न होने का स्वाप्रमाणित घोषणा पत्र। 9. कल्याणी द्वारा शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो का स्वाप्रमाणित घोषणा पत्र। 10. कल्याणी द्वारा परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो का इस आश्य का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। 11. कल्याणी के पति का इस आशय का स्वव प्रमाणित घोषणा पत्र कि उसकी पूर्व से कोई जीवित पत्नि नहीं है। (पूर्व से अविवाहित होने की स्थिति में लागू नहीं) 13. कल्याणी व उसके पति के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ व दंपत्ति का विवाह के समय का संयुक्त फोटोग्राफ।
अपडेट दिनांक8/1/2024 10:58:31 AM
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