| विभाग | ऊर्जा विभाग |
| योजना का नाम | अनुसूचित जाति/जनजाति के पंप धारक कृषि उपभोक्ताओ को नि: शुल्क विद्युत प्रदाय योजना |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | |
| योजना का उद्येश्य | अनुसूचित जाति/जनजाति के 5 हार्सपावर तक के पंप धारक क़षि उपभोक्ताओं को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय योजना |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | अनुसूचित जाति /जनजाति प्रमाण पत्र, एक हेक्टेयर तक की कृृषि में भूमि का प्रमाण पत्र, 5 हार्स पॉवर तक के कृषि पंप की क्षमता से संबंधित प्रमाण |
| लाभार्थी वर्ग | अन्य पिछड़ी जाति |
| लाभार्थी का प्रकार | किसान |
| लाभ की श्रेणी | अनुदान |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | "इस योजना के तहत एक हेक्टेयर तक भूमि वाले अनुसूचित जाति /जनजाति के कृषक को 5 अश्वशक्ति तक के स्थायी कृषि पंप हेतु नि:शुल्क विदयुत प्रदाय किया जाता है।" |
| पदभिहित अधिकारी | वितरण केन्द्र प्रभारी |
| समय सीमा | पात्रता अनुसार लाभ स्वत: प्राप्त होगा |
| आवेदन प्रक्रिया | किसान |
| आवेदन शुल्क | निरंक |
| अपील | कार्यपालन अभियंता (संबंधित जिला) |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | अनुदान |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | राज्य शासन से अनुदान |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | ??????? ?? |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | |
| अपडेट दिनांक | 19-10-2022 17:04:52 |
| New_old | New |