विभाग | उर्जा विभाग |
योजना का नाम | अनुसूचित जाति/जनजाति के पंप धारक कृषि उपभोक्ताओ को नि: शुल्क विद्युत प्रदाय योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | |
योजना का उद्येश्य | अनुसूचित जाति/जनजाति के 5 हार्सपावर तक के पंप धारक क़षि उपभोक्ताओं को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय योजना |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | अनुसूचित जाति /जनजाति प्रमाण पत्र, एक हेक्टेयर तक की कृृषि में भूमि का प्रमाण पत्र, 5 हार्स पॉवर तक के कृषि पंप की क्षमता से संबंधित प्रमाण |
लाभार्थी वर्ग | अन्य पिछड़ी जाति |
लाभार्थी का प्रकार | किसान |
लाभ की श्रेणी | अनुदान |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | "इस योजना के तहत एक हेक्टेयर तक भूमि वाले अनुसूचित जाति /जनजाति के कृषक को 5 अश्वशक्ति तक के स्थायी कृषि पंप हेतु नि:शुल्क विदयुत प्रदाय किया जाता है।" |
पदभिहित अधिकारी | वितरण केन्द्र प्रभारी |
समय सीमा | पात्रता अनुसार लाभ स्वत: प्राप्त होगा |
आवेदन प्रक्रिया | किसान |
आवेदन शुल्क | निरंक |
अपील | कार्यपालन अभियंता (संबंधित जिला) |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | अनुदान |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | राज्य शासन से अनुदान |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | ??????? ?? |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | |
अपडेट दिनांक | 10/19/2022 5:04:52 PM |
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