| विभाग | ऊर्जा विभाग |
| योजना का नाम | अटल किसान ज्योति योजना |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | |
| योजना का उद्येश्य | 10 हार्सपावर तक के सभी मीटर रहित स्थायी क़षि पंप उपभोक्ताओं को फ्लैट दर 750 स्पये प्रति हार्सपावर प्रति वर्ष की दर से एवं मीटर युक्त क़षि उपभोक्ताओं को रियायती दर पर विद्युत प्रदाय करना |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 10 हार्सपावर तक के स्थायी क़षि पंप उपभोक्ता/किसान |
| लाभार्थी वर्ग | सामान्य |
| लाभार्थी का प्रकार | किसान |
| लाभ की श्रेणी | अनुदान |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | |
| पदभिहित अधिकारी | वितरण केन्द्र प्रभारी |
| समय सीमा | 10 हॉर्सपावर तक कृषि उपभोक्ता होने पर लाभ स्वत: प्राप्त होगा |
| आवेदन प्रक्रिया | 10 हार्सपावर तक के स्थायी क़षि पंप उपभोक्ता/किसान |
| आवेदन शुल्क | निरंक |
| अपील | निरंक |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | अनुदान |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | राज्य शासन से अनुदान |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | ??????? |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | |
| अपडेट दिनांक | 19-10-2022 16:55:01 |
| New_old | New |