विभाग | अनुसूचित जाति कल्याण विभाग |
योजना का नाम | पोस्ट मैट्रिक छात्रवंत्ति (कक्षा 11वीं एवं 12वी) |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 1976-77 |
योजना का उद्येश्य | अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना और आर्थिक सहायता पहुंचाना | |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1) - अ.जा. वर्ग के छात्र/छात्रायें। 2)- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति। 3)- एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। 4)- नवीनीकरण हेतु पालक का घोषणा पत्र की ''गत वर्ष की आय में वृद्धि नहीं हुई है।'' 5)- मूल निवासी प्रमाण पत्र, अस्टाम्पित स्व घोषणा पत्र के आधार पर। 6)- अस्टाम्पित कागज़ पर स्व प्रमाणित घोषणा पत्र के आधार पर तहसीलदार/नायब तहसीलदार व्दारा जारी आय प्रमाण पत्र। 7)-शिक्षण शुल्क सहित समस्त अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति स्कूल शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा निर्धारित दर से देय होगी । |
लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | छात्रवृत्ति |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | कक्षा 11वीं एवं 12वी के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति शुल्क की प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाती है । |
पदभिहित अधिकारी | विभागीय जिला अधिकारी |
समय सीमा | समय सीमा तय नहीं |
आवेदन प्रक्रिया | म.प्र. छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 पर ऑलनाईन आवेदन करने के पश्चात् समस्त आवश्यक अभिलेखों को संबंधित शिक्षण संस्था में प्रस्तुत किया जाना होता है। |
आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
अपील | विभागीय जिला अधिकारी |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | विभागीय जिला अधिकारी/नोडल व्दारा स्वीकृति उपरांत देयक जिला कोषालय में प्रस्तुत कर भुगतान विद्यार्थियों के बैंक खातों में किया जाता है। |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | https://shikshaportal.mp.gov.in/ |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | |
अपडेट दिनांक | 11/7/2022 2:37:52 PM |
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