BACK

पी एम् स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी एम् स्वनिधि) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में.

विभागनगरीय विकास एंव आवास विभाग
योजना का नाम पी एम् स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी एम् स्वनिधि) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में.
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रकेंद्र प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी07-02-2020
योजना का उद्येश्य१. ब्याज मुक्त राशि रुपये 10,000 तक के कार्य करने लायक पूंजीगत ऋण की सुविधा प्रदान करना. 10,000 का ऋण अदा कर चुके को 20,000 एवं रुपये 20,000 का ऋण चुकता करने वाले को राशि रुपये 50,000 का ऋण. २. ऋण की नियमित अदायगी को प्रोत्साहित करना. ३. डिजिटल लेन देन को पुरस्कृत करना.
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाशहरों में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेता, जिनमे शहरी इलाकों के आस पास से आये विक्रेता जो २४ मार्च २०२० या उससे पहले से वेंडिंग कर रहे थे. ऐसे पथ विक्रेता जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट ऑफ़ वेंडिंग एवं पहचान पत्र है.
लाभार्थी वर्गसामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अल्पसंख्यक ,गरीबी रेखा से नीचे के लिए ,सभी के लिए ,अन्य
लाभार्थी का प्रकारबेरोजगार ,स्वरोजगार ,अन्य
लाभ की श्रेणीऋण ,व्यवसाय
योजना का क्षेत्रUrban
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंशहरी पथ विक्रेता/आवेदक, नगरीय निकाय के कार्यालय, मोबाइल के द्वारा स्वयं पंजीयन व किओस्क केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
पदभिहित अधिकारीआयुक्त नगर निगम, नगर निगम में एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका / नगर परिषद् में
समय सीमापूरी प्रक्रिया एवं मोबाइल एप्प और वेब पोर्टल के माध्यम से स्वचालित होगी. और आवेदक अपने आवेदन की समय स्थिति जान सकेंगे. यदि कागज/आवेदन/सूचना पूर्ण हो तो सम्पूर्ण प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी.
आवेदन प्रक्रियायोजना अंतर्गत शहरी पथ विक्रेता को PM SWANIDHI पोर्टल पर आवेदन करना होगा.
आवेदन शुल्कनिशुल्क
अपीलसी एम् हेल्पलाइन में शिकायत कर सकते हैं
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिराशि रुपये 10,000 (10 हज़ार रुपये ऋण अदायगी पर 20 हज़ार रुपये की पात्रता एवं 20 हज़ार रुपये ऋण राशि की अदायगी पर 50 हज़ार रुपये ऋण राशि की पात्रता).
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानहितग्राही को पी एम् स्वनिधि पोर्टल पर ऋण हेतु आवेदन करना है. आवेदन के पश्चात उद्धमी मित्र पोर्टल पर आवेदन को बैंक द्वारा स्वीकृति प्रदान कर पथ विक्रेता को ऋण प्रदान किया जाता है.
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttps://pmsvanidhi.mohua.gov.in/Home/Schemes
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंवेंडिंग आई कार्ड एवं वेंडिंग सर्टिफिकेट, नगरीय निकायों द्वारा जारी.
अपडेट दिनांक11/2/2022 4:18:49 PM
New_oldNew