विभाग | जनजातीय कार्य विभाग |
योजना का नाम | ‘8011’ सिविल सेवा परीक्षा में उत्ती र्ण छात्र-छात्राओं को प्रोत्सा हन
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हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2012-13 |
योजना का उद्येश्य | म.प्र. लाेेक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारभिक , मुखय एवं साक्षात्कार में सफल होनेे अनु.जन. जाति वर्ग के आभ्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रादान करने हेतु यह योजना संचालित की जा रही है। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | (अ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परिक्षा में विभिन्न स्तूरों पर सफल होने वाले जनजातीय वर्ग के अभ्याआर्थियों को निम्नारनुसार राशि प्रदान की जाती है। :-
प्रारभिक परीक्षा में उत्तीरर्ण होने पर- 40,000/-
मुख्य परीक्षा में उत्तीरर्ण होने पर- 60,000/-
साक्षात्कायर उपरात सफल होने पर- 50,000/-
नोट:- अखिल भारतीय सिविल सेवा में सफल अभ्यारर्थियों को उपरोक्ता-नुसार प्रोत्सा हन राशि की पात्राता के लिए आय सीमा का बंधन नहीं होता है।
(ब) म.प्र. लोक सेवा अयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्नन स्तोरों पर सफल होने वाले जनजातीय के सफल प्रतियोगियों को जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 8.00 लाख से अधिक न हो, को :-
प्रारभिक परीक्षा में उत्तीलर्ण होने पर- 20,000/-
मुख्य परीक्षा में उत्तीरर्ण होने पर- 30,000/-
साक्षात्कायर उपरात सफल होने पर- 25,000/-
उक्ताानुसार अभ्यसर्थी को राशि केवल प्रथम बार सफलता प्राप्तो करने पर ही प्रदान की जाती है,दूसरी बार सफलता प्राप्ता करने पर अभ्यर्थी को उपरोक्त उल्ले्खित राशि की 50 प्रतिशत राशि दी जाती है। एवं तीसरी बार सफल होने पर योजना का लाभ प्रदाय नहीं किया जाता। अभ्यर्थी की आयु यू.पी.एस. द्वारा संबधित वर्ष की सिविल सेवा पर की परीक्षा के पात्रता अनुसार ही निर्धारित हेागी।
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लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | प्रोत्साहन राशि |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | जिला स्तर |
पदभिहित अधिकारी | जिला स्तर |
समय सीमा | निश्चित नहीं |
आवेदन प्रक्रिया | (अ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परिक्षा में विभिन्न स्तूरों पर सफल होने वाले जनजातीय वर्ग के अभ्याआर्थियों को निम्नारनुसार राशि प्रदान की जाती है। :-
प्रारभिक परीक्षा में उत्तीरर्ण होने पर- 40,000/-
मुख्य परीक्षा में उत्तीरर्ण होने पर- 60,000/-
साक्षात्कायर उपरात सफल होने पर- 50,000/-
नोट:- अखिल भारतीय सिविल सेवा में सफल अभ्यारर्थियों को उपरोक्ता-नुसार प्रोत्सा हन राशि की पात्राता के लिए आय सीमा का बंधन नहीं होता है।
(ब) म.प्र. लोक सेवा अयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्नन स्तोरों पर सफल होने वाले जनजातीय के सफल प्रतियोगियों को जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 8.00 लाख से अधिक न हो, को :-
प्रारभिक परीक्षा में उत्तीलर्ण होने पर- 20,000/-
मुख्य परीक्षा में उत्तीरर्ण होने पर- 30,000/-
साक्षात्कायर उपरात सफल होने पर- 25,000/-
उक्ताानुसार अभ्यसर्थी को राशि केवल प्रथम बार सफलता प्राप्तो करने पर ही प्रदान की जाती है,दूसरी बार सफलता प्राप्ता करने पर अभ्यर्थी को उपरोक्त उल्ले्खित राशि की 50 प्रतिशत राशि दी जाती है। एवं तीसरी बार सफल होने पर योजना का लाभ प्रदाय नहीं किया जाता। अभ्यर्थी की आयु यू.पी.एस. द्वारा संबधित वर्ष की सिविल सेवा पर की परीक्षा के पात्रता अनुसार ही निर्धारित हेागी।
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आवेदन शुल्क | निरंक |
अपील | कार्यालय, आयुक्त जनजातीय कार्य, म.प्र. |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | निरंक |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | |
अपडेट दिनांक | 11/21/2022 5:47:12 PM |
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