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मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/ छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना

विभागसामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
योजना का नाममध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/ छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी30.12.2009
योजना का उद्येश्यइस योजना का उदेश्‍य निःशक्त छात्र/छात्राओं को 10+2 की शिक्षा के पश्चात मेडिकल, इंजिनियरिंग, कम्प्यूटर, प्रबंधन में स्नातक/स्नातकोत्तर की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शासकीय/अशासकीय विश्‍वविद्यालयों/महाविद्यालयों में नियमित रूप से प्रवेश देकर शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, जिससे निःशक्त छात्र/छात्रा को विशिष्ट शैक्षणिक उपलब्धियां प्राप्त करने के अवसर सुलभ हो सकें वहीं दूसरी ओर अन्य निःशक्त विद्यार्थी भी उनकी उपलब्धियों से आकर्षित होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दशा में और अधिक अग्रसर हो सकेंगें।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया1. निःशक्त छात्र/छात्रा को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। 2. निःशक्त छात्र/छात्रा को मध्यप्रदेश में स्थित विश्‍वविद्यालय/महाविद्यालय में ही नियमित अध्ययनरत होना आवश्‍यक होगा। 3. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्त होना अनिवार्य है। 4. यदि कोई छात्र/छात्रा किसी अन्य योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे हो तो वह इस योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा। 5. नियमित छात्र/छात्रा किसी वर्ष अथवा सेमेस्टर में अनुर्तीर्ण हो जाता है तो उसी सेमेस्टर वर्ष के लिये अध्ययन के शिक्षण शुल्क/निर्वाह भत्ता/परिवहन भत्ता लिये पात्र नहीं होगा।
लाभार्थी वर्गसामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा ,दिव्यांग
लाभ की श्रेणीवित्तीय सहायता /भत्ता
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें
पदभिहित अधिकारीसंयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
समय सीमा15 कार्य दिवस
आवेदन प्रक्रियाआवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के कार्यालय में जमा करना आवश्‍यक है।
आवेदन शुल्कनि:शुल्‍क
अपीलकलेक्टर
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिसहायता राशि-1. शिक्षण शुल्क-मेडिकल, इंजिनियरिंग, कम्प्यूटर, प्रबंधन में स्नातक/स्नातकोत्तर की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शासकीय विश्‍वविद्यालयों/महाविद्यालयों में नियमित रूप से प्रवेश लेकर शिक्षा प्राप्त करने हेतु शासकीय महाविद्यालयों में लिया जाने वाला शिक्षण शुल्क। 2. निर्वाह भत्ता रूपये 1500/- प्रतिमाह (10 माह के लिये) 3. परिवहन भत्ता-नगर निगम क्षेत्र में रूपये 500/- प्रतिमाह एवं नगर पालिका क्षेत्र में रूपये 300/- प्रतिमाह (10 माह के लिये)
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानयोजना अतंर्गत राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रदान की जाती है।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttp://socialjustice.mp.gov.in
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें1. निःशक्तता प्रमाण पत्र। 2. मूल निवासी प्रमाण पत्र। 3. संबंधित संस्था में नियमित रूप से अध्ययनरत होने के आशय का संस्था द्वारा प्रदाय प्रमाण पत्र।
अपडेट दिनांक8/25/2022 1:24:13 PM
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