विभाग | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग |
योजना का नाम | मंदिर कुंज उपयोजना |
हितग्राही मूलक है या नही | नहीं |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 08-05-2020 |
योजना का उद्येश्य | धार्मिक स्थलों से सम्बद्ध ग्रामीण जॉबकार्डधारियों को अकुशल श्रममूलक रोजगार उपलब्ध कराना व आजीविका में सहयोग हेतु राज्य शासन द्वारा मंदिर कु्ंज उपयोजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | शर्त :-धर्मस्व विभाग में पंजीकृत धार्मिक स्थल जिनके पास न्यूनतम कृषि योग्य खेती की 2 हे0 अविवादित भूमि हो, वृक्षारोपण/फलोदयान परियोजना के लाभ के पात्र होंगे। वृक्षारोपण परियोजना का कार्य न्यूनतम 1 एकड़ व अधिकतम 15 हेक्ट. में लिया जा सकेगा। |
लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | ग्रामीण |
लाभ की श्रेणी | लागू नहीं |
योजना का क्षेत्र | Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | लागू नहीं |
पदभिहित अधिकारी | ग्राम पंचायत |
समय सीमा | मजदूरी भुगतान हेतु 15 दिवस की समय सीमा |
आवेदन प्रक्रिया | ग्राम पंचायत |
आवेदन शुल्क | लागू नहीं |
अपील | ग्राम पंचायत |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | लागू नहीं |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | लागू नहीं |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | nrega.nic.in |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त जॉबकार्ड |
अपडेट दिनांक | 11/2/2022 4:24:33 PM |
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