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वाल्‍मीकी मियावाकी पद्धति से सघन सामुदायिक वृक्षारोपण भूमिहीन परिवारों को ।

विभागपंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
योजना का नामवाल्‍मीकी मियावाकी पद्धति से सघन सामुदायिक वृक्षारोपण भूमिहीन परिवारों को ।
हितग्राही मूलक है या नहीनहीं
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी17-08-2020
योजना का उद्येश्यमहात्‍मा गांधी नरेगा अंतर्गत सामुदायिक सघन वृक्षारोपण को कम अवधि में परिणाम व आजीविका मूलक बनाये जाने हेतु मियावाकी पद्धति को स्‍थानीय परिस्थितियों के अनुरूप क्रियान्‍वयन किये जाने का निर्णय लिया गया है ।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाशर्ते :-शासकीय सामुदायिक भूमि की उपलबधता अनुसार विभिन्‍न आकार के जलस्‍त्रोंतों के समीप स्‍थल चयन किया जाये। क्षेत्र चयन में मिटटी की गहराई न्‍यूनतम 1 मीटर होना आवश्‍यक है। रोपण स्‍थल में स्‍थानीय प्रजातियों के पौधों का ही रोपण किया जाये। परियोजना क्रियान्‍वयन हेतु अवधि 3 वर्ष उपरांत आगामी 5 वर्ष तक परियेाजना से प्राप्‍त समस्‍त उत्‍पादों के कुल मूल्‍य की 10 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत के विकास मद में जमा करने की सहमति सुरक्षा श्रमिक/समूहों से प्राप्‍त की जावे।
लाभार्थी वर्गअन्य
लाभार्थी का प्रकारग्रामीण
लाभ की श्रेणीलागू नहीं
योजना का क्षेत्रRural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंलागू नहीं
पदभिहित अधिकारीग्राम पंचायत
समय सीमामजदूरी भुगतान हेतु 15 दिवस की समय सीमा
आवेदन प्रक्रियाग्राम पंचायत
आवेदन शुल्कलागू नहीं
अपीलग्राम पंचायत
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिलागू नहीं
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानलागू नहीं
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकnrega.nic.in
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्‍त जॉबकार्ड
अपडेट दिनांक11/2/2022 3:20:26 PM
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