विभाग | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग |
योजना का नाम | वाल्मीकी मियावाकी पद्धति से सघन सामुदायिक वृक्षारोपण भूमिहीन परिवारों को । |
हितग्राही मूलक है या नही | नहीं |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 17-08-2020 |
योजना का उद्येश्य | महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सामुदायिक सघन वृक्षारोपण को कम अवधि में परिणाम व आजीविका मूलक बनाये जाने हेतु मियावाकी पद्धति को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप क्रियान्वयन किये जाने का निर्णय लिया गया है । |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | शर्ते :-शासकीय सामुदायिक भूमि की उपलबधता अनुसार विभिन्न आकार के जलस्त्रोंतों के समीप स्थल चयन किया जाये। क्षेत्र चयन में मिटटी की गहराई न्यूनतम 1 मीटर होना आवश्यक है। रोपण स्थल में स्थानीय प्रजातियों के पौधों का ही रोपण किया जाये। परियोजना क्रियान्वयन हेतु अवधि 3 वर्ष उपरांत आगामी 5 वर्ष तक परियेाजना से प्राप्त समस्त उत्पादों के कुल मूल्य की 10 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत के विकास मद में जमा करने की सहमति सुरक्षा श्रमिक/समूहों से प्राप्त की जावे। |
लाभार्थी वर्ग | अन्य |
लाभार्थी का प्रकार | ग्रामीण |
लाभ की श्रेणी | लागू नहीं |
योजना का क्षेत्र | Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | लागू नहीं |
पदभिहित अधिकारी | ग्राम पंचायत |
समय सीमा | मजदूरी भुगतान हेतु 15 दिवस की समय सीमा |
आवेदन प्रक्रिया | ग्राम पंचायत |
आवेदन शुल्क | लागू नहीं |
अपील | ग्राम पंचायत |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | लागू नहीं |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | लागू नहीं |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | nrega.nic.in |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त जॉबकार्ड |
अपडेट दिनांक | 11/2/2022 3:20:26 PM |
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