विभाग | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग |
योजना का नाम | खाद्यान भण्डार चबूतरा |
हितग्राही मूलक है या नही | नहीं |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 23-06-2021 |
योजना का उद्येश्य | मनरेगा अंतर्गत खाद्यान् उपार्जन/भंडारण हेतु पक्का चबूतरा निर्माण (CAP) किया जा सकता है, जिसे स्थल की आवश्यकतानुसार या कृषको की फसलों की जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु स्वतंत्र कार्य के रूप में स्वीकृत किया जायेगा। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | शर्ते :थल की आवश्यकतानुसार या कृषको की फसलों की जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु स्वतंत्र कार्य के रूप में स्वीकृत किया जायेगा। |
लाभार्थी वर्ग | भूमिधारी कृषकों |
लाभार्थी का प्रकार | ग्रामीण |
लाभ की श्रेणी | श्रमिक कार्य ,हितग्राही मूलक कार्य |
योजना का क्षेत्र | Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | लागू नहीं |
पदभिहित अधिकारी | ग्राम पंचायत |
समय सीमा | मजदूरी भुगतान हेतु 15 दिवस की समय सीमा |
आवेदन प्रक्रिया | कृषक वर्ग |
आवेदन शुल्क | लागू नहीं |
अपील | ग्राम पंचायत |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | लागू नहीं |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | लागू नहीं |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | nrega.nic.in |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त जॉबकार्ड |
अपडेट दिनांक | 11/2/2022 3:42:11 PM |
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