विभाग | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग |
योजना का नाम | जय किसान उपयोजना से निजी कृषकों की बंजर एवं पड़त भूमि को कृषि योग्य बनाना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 25-11-2020 |
योजना का उद्येश्य | मनरेगा क्रियान्वयन हेतु अनुमत्य 262 कार्यो की सूची में व्यक्तियों के पेवल पेरीफेरल/फार्म/फील्ड बण्ड का निर्माण तथा बंजर पड़त भूमि का समतलीकरण/ सही आकार देने का कार्य शामिल है। उक्त के अनुक्रम में विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जयकिसान उपयोजना क्रियान्वयन किये जाने का निर्णय लिया गया है । |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | पात्र हितग्राही – मनरेगा अंतर्गत लक्षित वर्ग के पात्र हितग्राही जिनके पास निजी स्वामित्व की बंजर पड़त भूमि हो। वन अधिकार अधिनियम 2006 के हक प्रमाण पत्र धारक जिन्हें आवंटित भूमि बंजर व पड़त हो। शर्ते :- हितग्राही को एक वर्ष में अधिकतक एक हेक्टेयर भूमि पर लाभ दिया जा सकेगा। भूमि विवादित न हो। जिनके पास सबसे कम बंजर व पड़त भूमि होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदाय की जावेगी। |
लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | सभी के लिए |
लाभ की श्रेणी | अन्य |
योजना का क्षेत्र | Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | ग्राम पंचायत |
पदभिहित अधिकारी | ग्राम पंचायत |
समय सीमा | निरंक |
आवेदन प्रक्रिया | जिनके पास सबसे कम बंजर व पड़त भूमि होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदाय की जावेगी। |
आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
अपील | जनपद पंचायत सी.ई.ओ. |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | मजदूरी भुगतान/ कार्य में शत प्रतिशत अनुदान |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | काम के आधार पर मजदूर/हितग्राही के खाते में इलेक्ट्रानिक माध्यम से भुगतान, 100 दिवस का रोजगार । |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | nrega.nic.in |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त जॉबकार्ड |
अपडेट दिनांक | 11/2/2022 4:44:53 PM |
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