BACK

जय किसान उपयोजना से निजी कृषकों की बंजर एवं पड़त भूमि को कृषि योग्‍य बनाना

विभागपंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
योजना का नामजय किसान उपयोजना से निजी कृषकों की बंजर एवं पड़त भूमि को कृषि योग्‍य बनाना
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी25-11-2020
योजना का उद्येश्यमनरेगा क्रियान्‍वयन हेतु अनुमत्‍य 262 कार्यो की सूची में व्‍यक्तियों के पेवल पेरीफेरल/फार्म/फील्‍ड बण्‍ड का निर्माण तथा बंजर पड़त भूमि का समतलीकरण/ सही आकार देने का कार्य शामिल है। उक्‍त के अनुक्रम में विभाग द्वारा मुख्‍यमंत्री जयकिसान उपयोजना क्रियान्‍वयन किये जाने का निर्णय लिया गया है ।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियापात्र हितग्राही – मनरेगा अंतर्गत लक्षित वर्ग के पात्र हितग्राही जिनके पास निजी स्‍वामित्‍व की बंजर पड़त भूमि हो। वन अधिकार अधिनियम 2006 के हक प्रमाण पत्र धारक जिन्‍हें आवंटित भूमि बंजर व पड़त हो। शर्ते :- हितग्राही को एक वर्ष में अधिकतक एक हेक्‍टेयर भूमि पर लाभ दिया जा सकेगा। भूमि विवादित न हो। जिनके पास सबसे कम बंजर व पड़त भूमि होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदाय की जावेगी।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारसभी के लिए
लाभ की श्रेणीअन्य
योजना का क्षेत्रRural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंग्राम पंचायत
पदभिहित अधिकारीग्राम पंचायत
समय सीमानिरंक
आवेदन प्रक्रिया जिनके पास सबसे कम बंजर व पड़त भूमि होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदाय की जावेगी।
आवेदन शुल्कनि:शुल्‍क
अपीलजनपद पंचायत सी.ई.ओ.
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिमजदूरी भुगतान/ कार्य में शत प्रतिशत अनुदान
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानकाम के आधार पर मजदूर/हितग्राही के खाते में इलेक्‍ट्रानिक माध्‍यम से भुगतान, 100 दिवस का रोजगार ।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकnrega.nic.in
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्‍त जॉबकार्ड
अपडेट दिनांक11/2/2022 4:44:53 PM
New_oldNew