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प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृृ‍त्ति

विभागउच्च शिक्षा विभाग
योजना का नामप्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृृ‍त्ति
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी
योजना का उद्येश्यप्रतिवर्ष 20 विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सकता है जिनके परिवार की आय समस्त स्रोतों से 08 लाख से अधिक ना हो |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियामध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। स्नातकोत्तर उपाधि हेतु- 1. मध्यप्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक उपाधि में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त हो। पी.एच.डी. शोध उपाधि हेतु- 1. संबंधित विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक एवं मध्यप्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय से संबंधित विषय में दो वर्ष का अध्यापन अनुभव/एम.फिल उपाधि हो। 2. आवेदनकर्ता की समस्त स्रोत्रों से वार्षिक पारिवारिक आय 8.00 लाख से अधिक नहीं हो। 3. आवेदनकर्ता की उम्र स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के लिये 25 वर्ष एवं पी.एच.डी.शोध उपाधि के लिये 35 वर्ष से अधिक न हो। 4. विदेश में अध्ययन के पाठयक्रम में प्रवेश प्राप्त हो चुका हो। 5. जी.आर.ई./जी.एम..ए.टी/टी.ओ.एफ.ई्र.एल./आई.ई.एल.टी.एस.की अर्हता प्राप्त हो।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारसभी के लिए
लाभ की श्रेणीवित्तीय सहायता /भत्ता
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंनवीन हेतु आयुक्‍त उच्‍च शिक्षा एवं नवीनीकरण हेतु संबंधित क्षेत्रीय अतिरिकत संचालक
पदभिहित अधिकारीआयुक्त उच्च शिक्षा
समय सीमावित्‍तीय वर्ष की समाप्‍ति तक
आवेदन प्रक्रियाउच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा वर्ष में दो बार विज्ञापन जारी किया जाता है। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है एवं निर्धारित कोटे की सीमा के अंतर्गत आवेदकों का चयन किया जाता है। प्रतिवर्ष 20 विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सकता है।
आवेदन शुल्कनिशुल्क
अपीलउच्च शिक्षा संचालनालय
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिवास्तविक व्यय या वार्षिक $38,000 के साथ $2,000 (किताबें, आवश्यक उपकरण, टंकण, शोध प्रबंध की बाइंडिग एवं अन्य कार्य हेतु), इस प्रकार कुल 40,000 अमेरिकी डॉलर या उसके समतुल्य अन्य देश की करेंसी में प्रदान किया जाता है। इस पूरी राशि का बॉन्ड आवेदक से प्राप्त किया जाता है।
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान1. उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा वर्ष में दो बार विज्ञापन जारी किया जाता है। 2. प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है एवं निर्धारित कोटे की सीमा के अंतर्गत आवेदकों का चयन किया जाता है। 3. प्रतिवर्ष 20 विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। 4. भुगतान सीधे यूनिवर्सिटी को किया जाता है |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंवीसा, लैटर ऑफ़ इंटेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी हविंग फीस डिटेल्स
अपडेट दिनांक11/4/2022 5:49:52 PM
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