विभाग | उच्च शिक्षा विभाग |
योजना का नाम | प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृृत्ति |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | |
योजना का उद्येश्य | प्रतिवर्ष 20 विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सकता है जिनके परिवार की आय समस्त स्रोतों से 08 लाख से अधिक ना हो | |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
स्नातकोत्तर उपाधि हेतु-
1. मध्यप्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक उपाधि में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त हो।
पी.एच.डी. शोध उपाधि हेतु-
1. संबंधित विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक एवं मध्यप्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय से संबंधित विषय में दो वर्ष का अध्यापन अनुभव/एम.फिल उपाधि हो।
2. आवेदनकर्ता की समस्त स्रोत्रों से वार्षिक पारिवारिक आय 8.00 लाख से अधिक नहीं हो।
3. आवेदनकर्ता की उम्र स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के लिये 25 वर्ष एवं पी.एच.डी.शोध उपाधि के लिये 35 वर्ष से अधिक न हो।
4. विदेश में अध्ययन के पाठयक्रम में प्रवेश प्राप्त हो चुका हो।
5. जी.आर.ई./जी.एम..ए.टी/टी.ओ.एफ.ई्र.एल./आई.ई.एल.टी.एस.की अर्हता प्राप्त हो।
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लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | सभी के लिए |
लाभ की श्रेणी | वित्तीय सहायता /भत्ता |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | नवीन हेतु आयुक्त उच्च शिक्षा एवं नवीनीकरण हेतु संबंधित क्षेत्रीय अतिरिकत संचालक |
पदभिहित अधिकारी | आयुक्त उच्च शिक्षा |
समय सीमा | वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक |
आवेदन प्रक्रिया | उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा वर्ष में दो बार विज्ञापन जारी किया जाता है।
प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है एवं निर्धारित कोटे की सीमा के अंतर्गत आवेदकों का चयन किया जाता है।
प्रतिवर्ष 20 विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सकता है।
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आवेदन शुल्क | निशुल्क |
अपील | उच्च शिक्षा संचालनालय |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | वास्तविक व्यय या वार्षिक $38,000 के साथ $2,000 (किताबें, आवश्यक उपकरण, टंकण, शोध प्रबंध की बाइंडिग एवं अन्य कार्य हेतु), इस प्रकार कुल 40,000 अमेरिकी डॉलर या उसके समतुल्य अन्य देश की करेंसी में प्रदान किया जाता है। इस पूरी राशि का बॉन्ड आवेदक से प्राप्त किया जाता है। |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | 1. उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा वर्ष में दो बार विज्ञापन जारी किया जाता है।
2. प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है एवं निर्धारित कोटे की सीमा के अंतर्गत आवेदकों का चयन किया जाता है।
3. प्रतिवर्ष 20 विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सकता है।
4. भुगतान सीधे यूनिवर्सिटी को किया जाता है |
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ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | वीसा, लैटर ऑफ़ इंटेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी हविंग फीस डिटेल्स |
अपडेट दिनांक | 11/4/2022 5:49:52 PM |
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