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एकीकृत छात्रावास योजना

विभागजनजातीय कार्य विभाग
योजना का नामएकीकृत छात्रावास योजना
हितग्राही मूलक है या नही
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी
योजना का उद्येश्यप्रदेश के अ.जा./अ.ज.जा./पि.वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के लिये विभाग द्वारा कक्षा 01 से लेकर 12वीं तक स्कूली शिक्षा हेतु एवं महाविद्यालयीन कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के लिये छात्रावास योजना संचालित की जा रही है। छात्रावास में छात्र एवं छात्राओं को निशुल्क आवासीय सुविधा- भवन, बिजली एवं पानी, भोजन व्यवस्था, फर्नीचर, बिस्तर सामग्री, पुस्तकालय, कोचिंग जैसी अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियादूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को छात्रावास मे प्रवेश की प्राथमिकता दी जाती है। लडकियों के लिए अधिकतम दूरी - 3 किलोमीटर लडकों के लिए अधिकतम दूरी - 8 किलोमीटर ( कोई आय बन्धन नहीं है। ) o छात्र एवं छात्राएं मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो। o छात्र एवं छात्राएं जनजातीय वर्ग के हो। o छात्र एवं छात्राएं मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत हो।
लाभार्थी वर्गअन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीशिक्षा ,भोजन ,छात्रावास
योजना का क्षेत्रशहरी एवं ग्रामीण
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें
पदभिहित अधिकारीअधीक्षक
समय सीमाएक सप्ताह
आवेदन प्रक्रियाhttps://www.tribal.mp.gov.in/MPTAAS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है
आवेदन शुल्कNil
अपीलसहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग जिला कार्यालय
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिआश्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों को भोजन एवं आवासीय सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है।
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानयोजना अंतर्गत अनुमोदन, स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया MPTAAS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाती है
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंहितग्राही प्रोफाइल पंजीयन
अपडेट दिनांक
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