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छात्रवृत्ति योजना - महाविद्यालयीन

विभागजनजातीय कार्य विभाग
योजना का नामछात्रवृत्ति योजना - महाविद्यालयीन
हितग्राही मूलक है या नही
अधिकार क्षेत्रकेंद्र प्रवर्तित योजना एवं राज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी
योजना का उद्येश्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु यह छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है जिससे इस वर्ग के विद्यार्थी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें ।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया• यह छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं, 12वीं, महाविद्यालयों, पी.एच.डी. एवं व्यवसायिक पाठयक्रमों तक अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रदाय की जाती है । • आवेदक म.प्र. का मूल निवासी हो । शासकीय एवं शासकीय स्ववित्त पोषी शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आय सीमा का बंधन समाप्त किया गया है और निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था की गई है। अतः विद्यार्थी को पूर्ण छात्रवृत्ति की पात्रता होती है । • अशासकीय संस्थानों में अध्ययनरत इस वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावकों/माता पिता जिनकी वार्षिक आय रू. 6.00 लाख तक है ।
लाभार्थी वर्गअनुसूचित जनजाति
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीछात्रवृत्ति
योजना का क्षेत्रशहरी एवं ग्रामीण
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें
पदभिहित अधिकारीसहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग जिला कार्यालय
समय सीमाएक सप्ताह
आवेदन प्रक्रियाhttps://www.tribal.mp.gov.in/MPTAAS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है
आवेदन शुल्कNil
अपीलसहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग जिला कार्यालय
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिअनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को पात्रता अनुसार प्रवेश एंव फीस नियामक समिति एंव निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की गई वास्तविक शैक्षणिक शुल्क का भुगतान विद्यार्थी के बैंक खाते में किया जाता है ।
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानयोजना अंतर्गत अनुमोदन, स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया MPTAAS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाती है
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंहितग्राही प्रोफाइल पंजीयन
अपडेट दिनांक
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