BACK

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राज्‍य ग्रामीण आजीविका मिशन & DAY-NRLM

विभागपंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
योजना का नामदीनदयाल अन्त्योदय योजना-राज्‍य ग्रामीण आजीविका मिशन & DAY-NRLM
हितग्राही मूलक है या नहीनहीं
अधिकार क्षेत्रकेंद्र प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी
योजना का उद्येश्यमिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं को स्व-सहायता समूह के रूप में संगठित कर उन्हें सशक्त बनाने हेतु प्रशिक्षित कर एवं समूह सदस्यों के परिवारों को उपयोगी स्व-रोजगार एवं कौशल आधारित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है ताकि गरीबों की मजबूत बुनियादी संस्थाओं के माध्यम से उनकी जीविका को स्थायी आधार पर बेहतर बनाया जा सके। योजनांतर्गत ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं के सशक्त स्व सहायता समूह बनाये जाकर उनका संस्थागत विकास तथा आजीविका के संवहनीय अवसर उपलब्ध कराने हेतु किया जाता है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाSECC 2011 के अनुसार लक्षित ग्रामीण गरीब परिवारों की एक महिला सदस्य। ।
लाभार्थी वर्गसामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अल्पसंख्यक ,गरीबी रेखा से नीचे के लिए
लाभार्थी का प्रकारमहिला ,ग्रामीण
लाभ की श्रेणीऋण ,अनुदान ,प्रशिक्षण ,अन्य
योजना का क्षेत्रRural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें1. समुदाय के स्‍तर पर - ग्राम संगठन एवं संकुल स्‍तरीय संगठन 2. मिशन स्‍तर पर - जिला एवं विकासखण्‍ड कार्यालय
पदभिहित अधिकारी
समय सीमा
आवेदन प्रक्रियाSECC 2011 के अनुसार लक्षित ग्रामीण गरीब परिवारों की एक महिला सदस्य को मोबालाइज कर समूह से जोड़ा जाता है एवं समूहों के फेडरेशन का गठन एवं सशक्तिकरण किया जाता है।
आवेदन शुल्कनि:शुल्‍क
अपील
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि(क) रिवाल्विंग फंड (प्रति समूह अधिकतम रू.15 हजार का प्रावधान) । (ख) सामुदायिक निवेश निधि (ग्राम संगठन से जुड़े कुल समूहों में से 50 प्रतिशत समूहों को प्रति समूह अधिकतम रु. 1,50,000) । (ग) आपदा कोष (अति गरीब वर्गों के व्यक्तियों/परिवारों को किसी विपत्ति का सामना करने के लिय प्रति सदस्य रू.1,500) ।
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानपात्र स्व-सहायता समूहों को मिशन द्वारा निर्धारित सूत्रों का पालन करने पर वित्तीय लाभ दिये जाने का प्रावधान है। समूहों को आजीविका गतिविधि हेतु परिक्रामी निधि (रिवाल्विंग फंड), सामुदायिक निवेश राशि (सी.आई.एफ.), आपदा राहत राशि (वी.आर.एफ) उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। साथ ही स्व-सहायता समूह को आजीविका गतिविधियों के लिए बैंको से ऋण प्राप्त करने में सहयोग प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttps://prd.mp.gov.in/nrlm/
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें
अपडेट दिनांक11/3/2022 1:41:38 PM
New_oldNew