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नेशनल मिशन फॉर सस्‍टेनेवल एग्रिकल्‍चर अन्‍तर्गत्त रैनफेड एरिया डेवलपमेंट

विभागकिसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग
योजना का नामनेशनल मिशन फॉर सस्‍टेनेवल एग्रिकल्‍चर अन्‍तर्गत्त रैनफेड एरिया डेवलपमेंट
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी???? 2014-
योजना का उद्येश्यइन्टीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपनाते हुये किसानों की आय में बृद्धि करना। सूखा, बाढ़ एवं प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान को कम करना। प्राकृतिक संसाधनो/एसेट्स के आधार पर स्थान विषेष के ध्यान में रखते हुये धान्य/उद्यानिकी/पषुपालन/मत्स्य पालन को बढ़ावा देना।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाकोई शर्त निर्धारित नही समस्‍त वर्ग के कृषक आवेदन कर सकतें है।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारकिसान
लाभ की श्रेणीअनुदान
योजना का क्षेत्रRural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंजिले के उप संचालक, किसान कल्‍याण्‍ तथा कृषि विकास कार्यालय
पदभिहित अधिकारीजिले के उप संचालक, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास
समय सीमानिर्धारित नहीं
आवेदन प्रक्रियाविकास खण्ड के लक्ष्य के मान से उप संचालक कृषि के अंतर्गत योजना में हितग्राही का चयन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से किया जाता है। चयनित हितग्राही के पास फसल प्रदर्शन के क्षेत्र के बराबर लगा हुआ अन्य क्षेत्र होना भी आवश्यक है, जिससे कन्ट्रोल प्लाट लिया जा सके। हितग्राही के चयन का अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थाई समिति से कराया जाना होगा । हितग्राही के चयन के समय किसान का राष्ट्रीयकृत बैंक खाता नंबर एवं आई एफ सी कोड की जानकारी अनिवार्य रूप से ली जावे ।
आवेदन शुल्कनिर्धारित नहीं
अपीलनिर्धारित नहीं
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिएक परिवार को 2 हेक्‍टेयर तक एकीकृत खेती अपनाने पर राशि रूपये 1.00 लाख तक अनुदान प्रदाय किया जा सकता है।
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानडीबीटी के माध्‍यम से कृषकों के बैंक खाते में
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकdbt.mpdage.org
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंसाधारण आवेदन पत्र
अपडेट दिनांक10/20/2022 4:52:10 PM
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