विभाग | किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग |
योजना का नाम | नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेवल एग्रिकल्चर अन्तर्गत्त रैनफेड एरिया डेवलपमेंट |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | ???? 2014- |
योजना का उद्येश्य | इन्टीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपनाते हुये किसानों की आय में बृद्धि करना।
सूखा, बाढ़ एवं प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान को कम करना।
प्राकृतिक संसाधनो/एसेट्स के आधार पर स्थान विषेष के ध्यान में रखते हुये धान्य/उद्यानिकी/पषुपालन/मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | कोई शर्त निर्धारित नही समस्त वर्ग के कृषक आवेदन कर सकतें है। |
लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | किसान |
लाभ की श्रेणी | अनुदान |
योजना का क्षेत्र | Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | जिले के उप संचालक, किसान कल्याण् तथा कृषि विकास कार्यालय |
पदभिहित अधिकारी | जिले के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास |
समय सीमा | निर्धारित नहीं |
आवेदन प्रक्रिया | विकास खण्ड के लक्ष्य के मान से उप संचालक कृषि के अंतर्गत योजना में हितग्राही का चयन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से किया जाता है।
चयनित हितग्राही के पास फसल प्रदर्शन के क्षेत्र के बराबर लगा हुआ अन्य क्षेत्र होना भी आवश्यक है, जिससे कन्ट्रोल प्लाट लिया जा सके।
हितग्राही के चयन का अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थाई समिति से कराया जाना होगा ।
हितग्राही के चयन के समय किसान का राष्ट्रीयकृत बैंक खाता नंबर एवं आई एफ सी कोड की जानकारी अनिवार्य रूप से ली जावे । |
आवेदन शुल्क | निर्धारित नहीं |
अपील | निर्धारित नहीं |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | एक परिवार को 2 हेक्टेयर तक एकीकृत खेती अपनाने पर राशि रूपये 1.00 लाख तक अनुदान प्रदाय किया जा सकता है। |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | डीबीटी के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | dbt.mpdage.org |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | साधारण आवेदन पत्र |
अपडेट दिनांक | 10/20/2022 4:52:10 PM |
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